Jammu Kashmir: सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला बरकरार, जानिए फैसले की 10 बड़ी बातें
Supreme Court on Article 370: चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे।
अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
पांच जजों की पीठ ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें
- अदालत ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को बरकरार रखा।
- न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर (भी) लागू हो सकते हैं।
- चीफ जस्टिस ने कहा, हम संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए संवैधानिक आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के इस्तेमाल को वैध मानते हैं।
- CJI ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना और यह अनुच्छेद-एक एवं 370 से स्पष्ट है।
- CJI ने कहा, जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को स्थायी निकाय बनाने का कभी इरादा नहीं था। जम्मू-कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण संविधान का अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी।
- CJI ने कहा कि यह रियासत भारत का अभिन्न अंग बनी और यह अनुच्छेद-एक एवं 370 से स्पष्ट है।
- न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए।
- शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।
- न्यायमूर्ति कौल ने अपना सर्वसम्मत फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को धीरे-धीरे अन्य भारतीय राज्यों के बराबर लाना था।
- न्यायमूर्ति कौल ने सरकार से इतर तत्वों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघनों की जांच के लिए सत्य-एवं-सुलह आयोग बनाने का निर्देश दिया।
सुरक्षित रखा था फैसला
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