तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं पति से मांग सकती हैं गुजारा भत्ता, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Muslim woman maintenance : एक व्यक्ति ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने के निर्देश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च अदालत में अर्जी दायर की थी। इस अर्जी को खारिज करते जस्टिस बीवी नागरत्ना एवं जस्टिस ए जॉर्ज मसीह की पीठ ने अपना फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला-सभी महिलाएं गुजारा भत्ता पाने की हकदार।
- तेलंगाना के व्यक्ति ने पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता देने के निर्देश को चुनौती दी थी
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाओं को गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है
- कोर्ट ने कहा कि तलाक शुदा महिलाएं सामान्य कानून के जरिए इस मांग सकती हैं
हाई कोर्ट ने 10 हजार रुपए देने का निर्देश दिया था
भरण-पोषण दान नहीं-कोर्ट
'गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं'
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