Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत
Arvind Kejriwal Bail News Latest Updates in Hindi: दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की अनुमति देते हुए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है।

अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली।
Arvind Kejriwal Bail News and Updates: दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की अनुमति देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है।
सीएम केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दी। न्यायालय ने केजरीवाल के वकील के पांच जून तक अंतरिम जमानत देने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल से आत्मसमर्पण कर दो जून को वापस जेल जाने को कहा।
'21 दिन की अंतरिम जमानत से नहीं पड़ेगा फर्क'
ईडी ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया, कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। जिसके बाद न्यायालय ने ईडी से कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
ईडी ने दाखिल किया था हलफनामा
उधर, अदालत के फैसले से ठीक एक दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का कड़ा विरोध करते हुए हलफनामा दाखिल किया था। इसमें कहा गया कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक है और न ही संवैधानिक। ईडी ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राजनीतिज्ञों ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए चुनाव लड़ा और कुछ जीते भी, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई।
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ईडी ने कहा, किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले वह चुनाव नहीं लड़ रहा हो। यहां तक कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार भी यदि हिरासत में हो तो उसे अपने खुद के प्रचार के लिए भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है। इस बात को ध्यान में रखना प्रासंगिक है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक, यहां तक कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है।
केजरीवाल की लीगल टीम ने हलफनामे का किया था विरोधवहीं, अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल हलफनामे पर आपत्ति जताई थी। इसको लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि इस संबंध में एक औपचारिक शिकायत उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में दर्ज कराई गई है। ईडी के हलफनामे को कानूनी प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना बताते हुए विज्ञप्ति में कहा गया है कि हलफनामा सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना दाखिल किया गया और ऐसे समय में जारी किया गया जब विषय की अंतिम सुनवाई शीर्ष अदालत में होनी है।
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