क्या रद्द होगी NEET परीक्षा? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA से मांगा जवाब, जानें सुनवाई की 7 बड़ी बातें

Court News : NEET परीक्षा रद्द करने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इसके साथ ही उच्च न्यायालयों (High Courts) में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। आपको सर्वोच्च अदालत की सुनवाई की बड़ी बातों से रूबरू करवाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में NEET पर सुनवाई की 7 बड़ी बातें।

Supreme Court on NEET: सुप्रीम कोर्ट ने ‘राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी), 2024’ को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध करने संबंधी याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और अन्य से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष नीट 2024 परीक्षा से संबंधित कुछ लंबित याचिकाओं पर आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की 7 बड़ी बातें

1). हाईकोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने एनटीए की चार अलग-अलग याचिकाओं पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इनमें उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। जैसे ही पीठ ने एनटीए की याचिकाओं पर नोटिस जारी किए, एजेंसी की ओर से पेश वकील ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष इन मामलों में कार्यवाही रोक दी जाए।

2). पीठ ने अन्य याचिकाओं पर भी किया विचार

पीठ ने कहा, 'नोटिस जारी किया जाता है, जिसपर आठ जुलाई तक जवाब दाखिल करना होगा। इस बीच, उच्च न्यायालयों के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।' पीठ ने कई अन्य याचिकाओं पर भी विचार किया, जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए उन 20 छात्रों की याचिका भी शामिल है, जो पांच मई को आयोजित परीक्षा रद्द करने का अनुरोध कर रहे हैं।

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आयुष सिन्हा author

मैं टाइम्स नाउ नवभारत (Timesnowhindi.com) से जुड़ा हुआ हूं। कलम और कागज से लगाव तो बचपन से ही था, जो...और देखें

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