मानहानि केस में राहुल गांधी को फिलहाल राहत, 13 अप्रैल तक मिली जमानत
Rahul Gandhi defamation case : मानहानि मामले में दो साल की सजा पाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। अपनी सजा निलंबित करने की मांग को लेकर वह सोमवार को सूरत के जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने पेश हुए। कोर्ट ने उनकी जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी।
मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिली।
Rahul Gandhi defamation case : मानहानि मामले में दो साल की सजा पाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। अपनी सजा निलंबित करने की मांग को लेकर वह सोमवार को सूरत के जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने पेश हुए। 2019 के मानहानि मामले में सजा को चुनौती देने वाली राहुल की अर्जी पर अब अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।
राहुल को मिली है दो साल की सजा
बता दें कि मानहानि के इस केस में सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस नेता को दो साल की सजा सुनाई है। इस सजा पर रोक के लिए राहुल ने सूरत जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, इस सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए कोर्ट ने राहुल को 30 दिनों का समय दिया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजायाफ्ता होने के बाद राहुल सांसद के रूप में अयोग्य करार दे दिए गए। वह केरल के वायनाड से सांसद थे।
सूरत पहुंचने पर गहलोत ने किया स्वागत
राहुल के सूरत एयरपोर्ट पहुंचने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका स्वागत माला पहनाकर किया। एयरपोर्ट पर गुजरात कांग्रेस के कई नेता और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहले से मौजूद थे।
सोनिया ने की राहुल से मुलाकातअपनी सजा को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी आज दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट से सूरत के लिए रवाना हुए। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी थीं। इससे पहले सोनिया गांधी दिल्ली स्थित राहुल के आवास पहुंचीं और उनसे मुलाकात कीं। राहुल के सूरत आगमन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। शहर में कई जगहों पर राहुल के समर्थन में पोस्टर्स एवं होर्डिंग्स देखने को मिले।
राहुल जो कर रहे वह बचपने जैसा-रीजीजू
कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों एवं बड़े नेताओं के सूरत पहुंचने पर केंद्रीय कानून मंत्री किरन रीजीजू ने हमला बोलते हुए कहा कि कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वह बचपने जैसा है। कांग्रेस न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाहती है लेकिन इस तरह की चालबाजियों से अदालतें भली-भांति वाकिफ हैं।
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