मानहानि केस में राहुल गांधी को फिलहाल राहत, 13 अप्रैल तक मिली जमानत

Rahul Gandhi defamation case : मानहानि मामले में दो साल की सजा पाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। अपनी सजा निलंबित करने की मांग को लेकर वह सोमवार को सूरत के जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने पेश हुए। कोर्ट ने उनकी जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी।

मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिली।

Rahul Gandhi defamation case : मानहानि मामले में दो साल की सजा पाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। अपनी सजा निलंबित करने की मांग को लेकर वह सोमवार को सूरत के जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने पेश हुए। 2019 के मानहानि मामले में सजा को चुनौती देने वाली राहुल की अर्जी पर अब अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

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राहुल को मिली है दो साल की सजा

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बता दें कि मानहानि के इस केस में सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस नेता को दो साल की सजा सुनाई है। इस सजा पर रोक के लिए राहुल ने सूरत जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, इस सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए कोर्ट ने राहुल को 30 दिनों का समय दिया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजायाफ्ता होने के बाद राहुल सांसद के रूप में अयोग्य करार दे दिए गए। वह केरल के वायनाड से सांसद थे।

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