Mahua Moitra: महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने के लिए एक और नोटिस, पेश होने का भी आदेश
Mahua Moitra News: सूत्रों का कहना है निलंबन का एक महीने पूरा होते ही डीओई ने बंगला खाली करने के लिए आठ जनवरी को महुआ को नोटिस जारी किया। जिसे बंगला आवंटित होता है उसे तीन दिन के भीतर नोटिस का जवाब देना होता है।
महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस।
Mahua Moitra News: संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दे दी गईं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब उन्हें दिल्ली स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने ममता को नए सिरे से नोटिस जारी किया है। अपने निलंबन के एक महीने बाद भी टीएमसी सांसद ने बंगला खाली नहीं किया। मंत्रालय के अधीन आने वाले डाइरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स ने बंगला खाली नहीं करने पर पूर्व सांसद से जवाब मांगा है और अपने समक्ष 16 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है।
आठ जनवरी को महुआ को नोटिस जारी
सूत्रों का कहना है निलंबन का एक महीने पूरा होते ही डीओई ने बंगला खाली करने के लिए आठ जनवरी को महुआ को नोटिस जारी किया। जिसे बंगला आवंटित होता है उसे तीन दिन के भीतर नोटिस का जवाब देना होता है। हालांकि, एक सांसद अपना कार्यकाल समाप्त होने या किसी वजह से सदस्यता जाने के बाद अधिकतम एक महीने तक बंगले में रह सकता है। डीओई का का कहना है कि बंगला खाली करने से पहले तय प्रक्रिया का वह पालन कर रहा है।
टाइप V आकार का बंगला मिला
मोइत्रा को 'जनरल पूल' से टाइप V आकार वाला बंगला मिला है। इसकी देखरेख डीओई करता है। टीएमसी सांसद का निलंबन गत आठ दिसंबर को हुआ। इसके बाद लोकसभा आवासीय समिति ने मंत्रालय से कहा था कि वह मोइत्रा से बंगला खाली कराए।
संपदा निदेशालय जाने के लिए कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को लोकसभा से निष्कासित टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सरकारी आवास में रहने की इजाजत के लिए संपदा निदेशालय जाने को कहा था। जस्टिस सुब्रमण्यन प्रसाद ने कहा था कि नियमों के तहत किसी रहवासी को एक निश्चित समय के बाद भी सरकारी आवास में रहने की अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने महुआ मोइत्रा से कहा कि वह संपदा निदेशालय में याचिका दायर करें, वहां कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी।
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