Swati Maliwal Assault Case: बिभव कुमार के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट पेश, 30 सुनवाई
Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने केजरीवाल के घर पर उनके साथ मारपीट की थी। ये घटना तब हुई थी, जब स्वाति मालीवाल, केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंची थी।
तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 30 जुलाई तक बढ़ाई
- केजरीवाल के घर पर हुई थी मालीवाल से मारपीट
- मारपीट के आरोपी हैं केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार
- आप ने स्वाति मालीवाल पर लगाए हैं गंभीर आरोप
Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बिभव कुमार के खिलाफ चार्जशीट पेश की।
बिभव कुमार के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट
बिभव कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 500 पन्नों में चार्जशीट पेश की है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में बिभव कुमार को आरोपी बनाया है। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में तीस हज़ारी कोर्ट में 30 जुलाई को संज्ञान लेने पर सुनवाई करेगी।
किन धाराओं में आरोप
दिल्ली पुलिस ने मामले में जांच के दौरान 100 लोगो से पूछताछ किया और 50 लोगों को गवाह बनाया है। दिल्ली पुलिस ने मामले में IPC की धारा 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354 बी (महिला का वस्त्र हरण करने के इरादे से उसके खिलाफ बल प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (किसी भी शब्द, हाव-भाव या वस्तु का उपयोग करके महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) शामिल हैं।
नहीं मिली जमानत
महिला अपर पुलिस उपायुक्त स्तर की अधिकारी के नेतृत्व में टीम पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। गत शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि ‘‘वह काफी प्रभावशाली’’ हैं। न्यायाधीश ने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से गवाह प्रभावित हो सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है।
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