किशोर लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए- कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी, लड़कों को भी दी नसीहत
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद लड़के को राहत दे दी। कोर्ट ने लड़के की सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि टीनएजर की बीच संबंध बनना सामान्य है, लेकिन इस तरह के कृत्य से बचना चाहिए।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने लड़कियों को दी नसीहत
कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में लड़की और लड़के को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि टीनएजर लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए, साथ ही लड़कों को भी लड़कियों और महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना चाहिए।
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क्या था मामला
दरअसल एक लड़के पर रेप का आरोप लगा था। लड़की किशोर थी और लड़के के साथ उसका रोमांटिक अफेयर था। इसी दौरान लड़की और लड़के के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। लड़की 18 साल की थी नहीं, इसलिए लड़के के खिलाफ रेप का आरोप लग गया और निचली अदालत ने उसे दोषी भी करार दे दिया। लड़के को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां लड़की ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से लड़के के साथ संबंध स्थापित किए थे। बाद में शादी भी कर ली थी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद लड़के को राहत दे दी। कोर्ट ने लड़के की सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि टीनएजर की बीच संबंध बनना सामान्य है, लेकिन इस तरह के कृत्य से बचना चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किशोर लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। साथ ही लड़कों को एक महिला के आत्म सम्मान, गरिमा, गोपनियता और उसके शरीर का सम्मान करना चाहिए।
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