Tehreek-e-Hurriyat:आतंकवाद पर सरकार की करारी चोट, तहरीक-ए-हुर्रियत पर लगाया प्रतिबंध, UAPA कानून के तहत हुई कार्रवाई

Tehreek-e-Hurriyat Ban: केंद्र सरकार ने तहरीक ए हुर्रियत पर प्रतिबंध लगा दिया है, यूएपीए कानून के तहत यह कार्रवाई की गई है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस बारे में एक्स पर पोस्ट किया है।

तहरीक-ए-हुर्रियत पर लगाया प्रतिबंध

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम जारी है, मुस्लिम लीग ऑफ जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब तहरीक-ए-हुर्रियत (TeH) पर भी बैन (Tehreek-e-Hurriyat Ban) लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने यूएपीए कानून के तहत यह कार्रवाई की है। इस बात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर की है।

उन्होंने कहा कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हर व्यक्ति या संगठन की साजिश को ‘आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने’ की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीति के तहत विफल कर दिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की विचारधारा रखने और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए इस संघ पर Ban लगाया गया है।

शाह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर (टीईएच) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया गया है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है।’’

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