Waqf (Amendment) Bill: 22 अगस्त को JPC की पहली बैठक, मौजूद रहेंगे कानून विभाग के अधिकारी
Waqf (Amendment) Bill: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, जिन्होंने लोकसभा में यह विधेयक पेश किया था, उन्होंने कहा था कि जेपीसी संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंप देगी।
'वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024' पर विस्तार से विचार-विमर्श के लिए बनाई गई है जेपीसी
- वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पर बनाई गए है जेपीसी
- जेपीसी में कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक के सांसद
- पिछले सत्र में सरकार ने पेश किया था बिल
Waqf (Amendment) Bill: 'वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024' पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक होने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को होगी, जिसमें इस विधेयक के आगे के स्वरूप को लेकर चर्चा की जाएगी। कहा ये भी जा रहा है कि इस बैठक में कानून विभाग के भी अधिकारी होंगे।
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क्या होगा पहली बैठक में
संसद के दोनों सदनों के सांसदों को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की इस पहली बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' और इस विधेयक में पेश किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस बैठक में तमाम कानूनी पहलुओं से जुड़ी जानकारी को स्पष्ट करने के लिए कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधान एवं कानूनी कार्य विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
कौन हैं सदस्य में
बता दें कि 'वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024' पर विचार-विमर्श करने के लिए बनाए गए दोनों सदनों के इस संयुक्त पैनल में 31 सदस्य हैं। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य हैं। लोकसभा सदस्यों में जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके. अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिबुल्लाह, कल्याण बनर्जी, ए. राजा, लावु श्री कृष्ण देवरायलु, दिलेश्वर कामेत, अरविंद सावंत, एम सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत म्हस्के, अरुण भारती, असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। वहीं, राज्यसभा से बृज लाल, मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नसीर हुसैन, मोहम्मद नदीमुल हक, वी विजयसाई रेड्डी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह और डी वीरेंद्र हेगड़े को समिति में शामिल किया गया है।
कब देनी है रिपोर्ट
सरकार ने इस महीने की शुरुआत में संपन्न हुए संसद के बजट सत्र में विधेयक पेश किया था और आगे की जांच के लिए इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया गया था। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रावधान करता है। विधेयक पर विचार करने के बाद जेपीसी को संसद के अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।
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