जिस जज ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से किया था इनकार, उनका हो गया गुजरात से पटना ट्रांसफर; कॉलेजियम ने की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने "बेहतर न्याय प्रशासन" का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश की है। इसी लिस्ट में गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश हेमंत एम प्रच्छक का नाम भी शामिल है। प्रच्छक का तबादला पटना हाई कोर्ट में किया जाएगा।

राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगाने वाले जज का हुआ ट्रांसफर (फोटो- rahulgandhi)

गुजरात हाईकोर्ट के उस जज को कॉलेजियम ने ट्रांसफर करने की सिफारिश की है, जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी को मोदी सरनमे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी, जिस पर रोक लगवाने के लिए राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक ने की थी। उन्होंने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने "बेहतर न्याय प्रशासन" का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश की है। इसी लिस्ट में गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश हेमंत एम प्रच्छक का नाम भी शामिल है। प्रच्छक का तबादला पटना हाई कोर्ट में किया जाएगा।

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