सुप्रीम कोर्ट में बदल गया मामलों की लिस्टिंग का नियम, अब बुधवार और गुरुवार को नियमित सुनवाई वाले मामले सूचीबद्ध नहीं होंगे
सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई के संबंध में शनिवार को एक नया परिपत्र जारी किया गया। परिपत्र के अनुसार, बुधवार और बृहस्पतिवार को नियमित सुनवाई वाले मामले सूचीबद्ध नहीं होंगे।
सुप्रीम कोर्ट में बदल गया मामलों की लिस्टिंग का नियम
नए चीफ जस्टिस के आते ही सुप्रीम कोर्ट में अब नए नियम भी आने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब मामलों की लिस्टिंग का नियम बदल गया है। नए नियम के अनुसार बुधवार और गुरुवार को नियमित सुनवाई वाले मामले सूचीबद्ध नहीं होंगे।
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सुप्रीम कोर्ट में नए आदेश
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद उच्चतम न्यायालय में मामलों की सुनवाई के संबंध में शनिवार को एक नया परिपत्र जारी किया गया। परिपत्र के अनुसार, बुधवार और बृहस्पतिवार को नियमित सुनवाई वाले मामले सूचीबद्ध नहीं होंगे।
नए आदेश के तहत क्या
परिपत्र में कहा गया कि अब से नोटिस के बाद मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को स्थानांतरण याचिकाओं और जमानत मामलों सहित विविध मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा और अगले आदेश तक बुधवार और बृहस्पतिवार को कोई नियमित सुनवाई का मामला सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।
परिपत्र में कहा गया कि विशेष पीठ या आंशिक सुनवाई वाले मामले, चाहे विविध या नियमित सुनवाई हो, जिन्हें मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है, उन्हें भोजनावकाश के बाद के सत्र में या सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार सूचीबद्ध किया जाएगा।
पहले क्या होता था
मौजूदा परंपरा के अनुसार, नए मामलों को सोमवार और शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाता है, जब विविध मामलों पर सुनवाई होती है। मंगलवार और बृहस्पतिवार को नियमित सुनवाई के उन मामलों को सूचीबद्ध किया जाता है, जहां अंतिम सुनवाई होती है।
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