शाहबानो प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बनाया UCC पर बहस का रास्ता, जानें- पूरा मामला

Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता पर एआईएमपीएलबी के नेताओं से पूछा गया कि उनका नजरिया क्या है तो जवाब में मौलाना मदनी ने कहा कि मस्जिद तो हमले छीन ही ली अब एक और आघात देने की तैयारी है। यहां हम उस प्रकरण यानी शाहबानो प्रकरण का जिक्र करेंगे जिसने यूसीसी पर बहस के लिए रास्ता तैयार किया।

1985 में शाहबानो प्रकरण और सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता पर चर्चा दो वजहों से हो रही है। पहली वजह तो यह है कि इस मामले में लॉ कमीशन ने नागरिकों और संगठनों से सुझाव मांगा है। दूसरी वजह यह कि मध्य प्रदेश की एक रैली में पीएम मोदी (Narendra Modi)ने कहा कि दो सेट ऑफ रूल्स नहीं हो सकते और इस तरह से यूसीसी पर बहस को छेड़ दिया। उनके बयान के बाज सियासत भी गरम है. कांग्रेस ने कहा कि परिवार और देश दोनों अलग अलग विषय हैं, यूसीसी को अमल में लाए जाने का अर्थ है कि संविधान की तौहीन करना। डीएमके(DMK) ने कहा कि पहले हिंदू परिवारों पर लागू होना चाहिए। एआईएमपीएलबी ने तो आपात बैठक की। असदुद्दीन ओवैसी ने भी निशाना साधा। लेकिन यूसीसी बहस का सिलसिला नया नहीं है। इसकी बुनियाद 1985 में पड़ चुकी थी जब देश की सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो तलाक प्रकरण में 20 रुपए प्रति महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश सुनाया था हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संवैधानिक संशोधन के जरिए कांग्रेस ने बदल दिया था। यूसीसी पर बहस को समझने पहले शाहबानो प्रकरण(Shah Bano alimony) को समझने की कोशिश करेंगे।

क्या था शाहबानो प्रकरण

मोहम्मद अहमद खान के एक वकील थे जिनकी सालान आय 60 हजार रुपए महीने थी। शादी के 43 साल के बाद जब उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया तो उन्हें 179 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। यही से संविधान के अनुच्छेद 44 में दर्ज यूसीसी पर बहस की बुनियाद पड़ी। 1932 में अहमद खान और शाहबानो की शादी हुई थी। लेकिन 43 साल बाद यानी 1975 में अहमद खान ने अलग होने का फैसला किया और 1978 में शाहबानो को तलाक दिया। शाहबानो ने इंदौर की अदालत में अर्जी लगा गुजारा भत्ता 500 रुपए देने की अपील की थी। लेकिन अदालत ने गुजारा भत्ता 20 रुपए देने का फैसला सुनाया।निचली अदालत के फैसले को शाहबानो ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी। अदालत ने गुजारा भत्ता 179.20 रुपए देने का फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था

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