Atul Subhash Suicide: कोर्ट ने अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी दादी को देने से किया इनकार, दिया ये तर्क

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आत्महत्या करने वाले बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष के 4 वर्षीय बेटे की कस्टडी उसकी मां को देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह 'बच्चे के लिए लगभग अजनबी थी।'

Atul Subhash suicide case

कोर्ट ने अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी दादी को देने से किया इनकार (फाइल फोटो)

भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष (Atul Subhash) के चार वर्षीय बच्चे के बारे में सस्पेंस के कुछ सप्ताह बाद, जिसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी, मंगलवार (7 जनवरी) को पता चला कि बच्चा हरियाणा के फरीदाबाद में एक बोर्डिंग स्कूल में है। कर्नाटक के बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ सुभाष ने एक वीडियो और सुसाइड नोट में अपनी पत्नी निकिता और ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद 9 दिसंबर, 2024 को आत्महत्या कर ली थी।

सुभाष की मां द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय से उसकी कस्टडी की मांग करने के बाद बच्चे के ठिकाने का पता चला। सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया की वकील ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि बच्चे को उसकी मां के पास रहने के लिए बेंगलुरु ले जाया जाएगा।

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वकील ने कहा कि बच्चे को उसकी मां की गिरफ्तारी के दौरान बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिया गया था और तब से वह वहीं रह रहा है। लेकिन अब, जब निकिता जमानत पर बाहर है, लेकिन उसे बेंगलुरु में ही रहने का निर्देश दिया गया है, तो बच्चे को शहर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई के दौरान बच्चे को अदालत में होना चाहिए।

'इसलिए वह बच्चे के लिए 'अजनबी' है'

छह साल से कम उम्र के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेजने के कृत्य की आलोचना करते हुए, सुभाष की मां अंजू देवी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि बच्चे की कस्टडी उसकी दादी को दी जानी चाहिए। लेकिन अदालत ने अंजू देवी की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि बच्चे ने अपनी दादी के साथ बहुत कम समय बिताया है, इसलिए वह बच्चे के लिए 'अजनबी' है। मां ने इस तर्क के साथ जवाब दिया कि जब बच्चा दो साल का था, तब दादी के साथ बातचीत करते हुए कई तस्वीरें हैं।

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अदालत ने कहा कि निकिता को अभी दोषी साबित होना बाकी है, और अदालत 'मीडिया ट्रायल' के आधार पर फैसला नहीं ले सकती। अदालत ने कहा कि हिरासत के मामले को उचित अदालत में ले जाना होगा जहां मुकदमा चल रहा है, इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को है।

अतुल सुभाष के क्या थे आरोप

सुभाष की मृत्यु दिसंबर में हुई थी, उन्होंने 81 मिनट का एक वीडियो और 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने उन्हें परेशान किया और दहेज के फर्जी मामले दर्ज कराए, जबकि उस समय चल रहे तलाक के मामले को निपटाने के लिए अनुचित राशि की मांग की।

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रवि वैश्य author

मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनिया' या कहें 'खबरों के संसार' में काम करते हुए करीब...और देखें

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