दिल्ली कोर्ट ने 'The Wire' के संपादकों से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की रिहाई को रखा बरकरार

The Wire Latest News: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन सिंह राजावत ने 23 सितंबर को सीएमएम द्वारा पारित आदेश को यह कहते हुए बरकरार रखा कि यह प्रकृति में पूरी तरह से अंतरिम है।

'The Wire' के संपादकों से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की रिहाई को रखा बरकरार

दिल्ली की एक अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भाजपा नेता अमित मालवीय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में पिछले साल की गई तलाशी के दौरान 'द वायर' (The Wire) के संपादकों से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (Electronic Devices Seized) को जारी करने का आदेश दिया गया था।
कोर्ट ने कहा, 'प्रेस को हमारे महान लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और अगर इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई, तो यह हमारे लोकतंत्र की नींव को गंभीर चोट पहुंचाएगा।' न्यायाधीश ने कहा कि 'इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लगातार जब्ती' से दिल्ली पुलिस न केवल संपादकों के लिए अनुचित कठिनाई पैदा कर रही है, बल्कि यह अधिनियम उनके पेशे की स्वतंत्रता के साथ-साथ भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है।
सीएमएम ने कहा था कि पोर्टल के संस्थापक संपादकों सिद्धार्थ वरदराजन, एमके वेणु, सिद्धार्थ भाटिया, उप संपादक जाहन्वी सेन और उत्पाद-सह-व्यवसाय प्रमुख मिथुन किदांबी को उपकरण जारी नहीं करने का कोई उचित आधार नहीं था। दिल्ली पुलिस की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि संपादक उस पोर्टल के लिए काम कर रहे हैं जो समाचार और सूचना प्रसारित करने में लगा हुआ है और उनके काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था।
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