दिल्ली कोर्ट ने 'The Wire' के संपादकों से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की रिहाई को रखा बरकरार
The Wire Latest News: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन सिंह राजावत ने 23 सितंबर को सीएमएम द्वारा पारित आदेश को यह कहते हुए बरकरार रखा कि यह प्रकृति में पूरी तरह से अंतरिम है।
'The Wire' के संपादकों से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की रिहाई को रखा बरकरार
दिल्ली की एक अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भाजपा नेता अमित मालवीय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में पिछले साल की गई तलाशी के दौरान 'द वायर' (The Wire) के संपादकों से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (Electronic Devices Seized) को जारी करने का आदेश दिया गया था।
कोर्ट ने कहा, 'प्रेस को हमारे महान लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और अगर इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई, तो यह हमारे लोकतंत्र की नींव को गंभीर चोट पहुंचाएगा।' न्यायाधीश ने कहा कि 'इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लगातार जब्ती' से दिल्ली पुलिस न केवल संपादकों के लिए अनुचित कठिनाई पैदा कर रही है, बल्कि यह अधिनियम उनके पेशे की स्वतंत्रता के साथ-साथ भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है।
सीएमएम ने कहा था कि पोर्टल के संस्थापक संपादकों सिद्धार्थ वरदराजन, एमके वेणु, सिद्धार्थ भाटिया, उप संपादक जाहन्वी सेन और उत्पाद-सह-व्यवसाय प्रमुख मिथुन किदांबी को उपकरण जारी नहीं करने का कोई उचित आधार नहीं था। दिल्ली पुलिस की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि संपादक उस पोर्टल के लिए काम कर रहे हैं जो समाचार और सूचना प्रसारित करने में लगा हुआ है और उनके काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था।
इसके अलावा, न्यायाधीश ने यह भी कहा कि विवादित आदेश न केवल संपादकों के हितों की रक्षा करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि वे उपकरणों को टेम्परिंग से सुरक्षित रखने के लिए बाध्य हैं। 'आक्षेपित आदेश कार्यवाही को समाप्त नहीं करता है, लेकिन जांच और मुकदमा, यदि कोई हो, तब तक जारी रहेगा जब तक कि यह क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और दोषमुक्ति या दोषसिद्धि में आरोप पत्र दायर होने तक समाप्त नहीं हो जाता। अदालत ने कहा, ''आक्षेपित आदेश किसी भी अधिकार का फैसला नहीं करता है, बल्कि जांच के निष्कर्ष या मामले के निपटान तक उपकरणों की अंतरिम हिरासत का फैसला करता है।'
दिल्ली पुलिस ने उपकरणों को जारी करने के संपादकों के आवेदन का इस आधार पर विरोध किया कि यदि आगे की जांच के दौरान कुछ नए तथ्य सामने आते हैं तो उनकी मिरर इमेजेस उक्त उपकरणों से डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती हैं। आवेदनों में अलग-अलग लेकिन समान आदेश पारित करते हुए, अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए संपादकों पर उचित शर्तें लगाई जा सकती हैं कि बाद के चरण में यदि आवश्यक हो तो जांच के लिए उपकरण आईओ को उपलब्ध हों।
इसलिए, कोर्ट ने संपादकों को उपकरणों को अपनी हिरासत में रखने के लिए आईओ के समक्ष एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामला अब 21 अक्टूबर को आईओ द्वारा अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तय किया गया है।
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