तिरुपति लड्डू विवाद: स्वतंत्र SIT करेगी मिलावटी घी मामले की जांच, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIT जांच की निगरानी सीबीाई (CBI) के निदेशक करेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रसाद में मिलावट के आरोपों से दुनिया भर के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है।

SIT करेगी तिरुपति लड्डू मामले की जांच

मुख्य बातें
  • तिरुपति लड्डू विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया
  • अदालत ने कहा मिलावटी घी मामले की जांच स्वतंत्र एसआईटी करेगी
  • इसमें आंध्र प्रदेश पुलिस के 2-2 अधिकारी और FSSAI के एक्सपर्ट होंगे

Tirupati Laddu Row: तिरुपति लड्डू विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि मिलावटी घी मामले की जांच स्वतंत्र एसआईटी (SIT) करेगी। एसआईटी में सीबीआई, आंध्र प्रदेश पुलिस के दो-दो अधिकारी और एफएसएसएआई (FSSAI) का एक एक्सपर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIT जांच की निगरानी सीबीआई (CBI) के निदेशक करेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रसाद में मिलावट के आरोपों से दुनिया भर के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है।

तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अदालत को राजनीतिक युद्धक्षेत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अदालत ने कहा कि वह इसे राजनीतिक युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने कई याचिकाओं पर आदेश पारित किया, जिनमें मामले की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल थीं। पीठ ने कहा, हम नहीं चाहते कि यह राजनीतिक युद्ध का मैदान बने।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि अगर आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो यह अस्वीकार्य है। उन्होंने सुझाव दिया कि एसआईटी की जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जा सकती है। 30 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने मेहता से यह तय करने में सहायता करने को कहा था कि क्या राज्य द्वारा नियुक्त एसआईटी द्वारा जांच जारी रखी जानी चाहिए या एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए।

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