Transgender Blood Donation: ताकि भरोसा बरकरार रहे, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा
ट्रांसजेंडर समाज और समान लिंग के प्रति झुकाव रखने वाले लोगों के रक्तदान के संबंध में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने वैज्ञानिक आधार पर इस तरह के समाज से जुड़े लोगों के ब्लड डोनेशन पर चिंता जाहिर की है।
ब्लड डोनेशन के संबंध में केंद्र सरकार का हलफनामा
Transgender
क्या है मामला
फरवरी के महीने में ट्रांसजेंडर समाज से संबंध रखने वाले थंगदाम संता सिंह ने पीआईएल दाखिल कर कहा कि केंद्र सरकार और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल द्वारा जारी गाइडलाइन असंवैधानिक है। इसके जरिए जेंडर आइडेंटिटी और खास लिंग के प्रति झुकाव रखने वालों से विभेद होता है। इस संबंध में अदालत ने केंद्र, नेशनल एड्स कंट्रोल संगठन और एनबीटीसी से मार्च में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि मार्च के आखिरी हफ्ते में इस विषय पर सुनवाई होगी।
कौन लोग कर सकते हैं रक्तदान
कोई भी स्वस्थ वयस्क, पुरुष और महिला दोनों, रक्तदान कर सकते हैं। पुरुष हर तीन महीने में एक बार सुरक्षित रूप से दान कर सकते हैं जबकि महिलाएं हर चार महीने में दान कर सकती हैं।
- डोनर की उम्र 18 से 65 के बीच में होनी चाहिए।
- डोनर का वजह 45 किलोग्राम से कम नहीं हो।
- ब्लड देते समय शरीर का तापमान और पल्स सामान्य हो।
- ब्लड प्रेसर सामान्य होना चाहिए।
- अगर महिला हो तो डिलिवरी के एक साल बाद हालांकि बच्चे को वो खुद का दूध ना पिलाती हो।
- पिछले तीन महीनों में मलेरिया ना हुआ, या ऐसा इलाका जहां मलेरिया की संभावना अधिक हो पिछले तीन साल में इसकी चपेट में ना आया हो।
- 15 दिन में वैक्सीनेशन ना हुआ हो, और पिछले एक साल में रैबीज का टीका ना लगा हो।
- किसी तरह का कैंसर ना हो।
- दिल की बीमारी ना हो।
- हेपेटाइटिस बी, सी या एड्स ना हो।
अदालत पर टिकी नजर
अधिवक्ता अनिंदिता पुजारी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, एमएसएम और महिला यौनकर्मियों पर प्रतिबंध नकारात्मक रूढ़िवादिता पर आधारित धारणाओं की वजह से है। यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव के खिलाफ अधिकार) के तहत भेदभाव के बराबर है। संविधान के रूप में उन्हें सामाजिक भागीदारी और स्वास्थ्य सेवा में कम योग्य और अधीनस्थ माना जाता है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
खबरों को सटीक, तार्किक और विश्लेषण के अंदाज में पेश करना पेशा है। पिछले 10 वर्षों से डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव है।और देखें
'राज्यसभा में व्यवधान की सबसे बड़ी बाधा चेयरमैन खुद हैं', अविश्वास प्रस्ताव पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
99% शादी में होती है पुरुषों की गलती...' इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड पर ये क्या बोल गईं कंगना रनौत
'गगनयान' कब होगा लॉन्च? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी; अंतरिक्ष संबंधी गतिविधि विधेयक पर भी कही बड़ी बात
भारत-नेपाल पर्यटन मीट 2024 की पहली बैठक आयोजित, टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल
'पप्पू फेल हो गया...' ममता बनर्जी के इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व के प्रयास पर BJP नेता अनिल विज ने साधा निशाना
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited