New Hit-And-Run Law: नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने 'चक्का जाम' में राजमार्गों को रोका

New Hit-And-Run Law Update: महाराष्ट्र के आसपास कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है, इसका असर मुंबई में भी खानपान और अन्य सेवाओं की सप्लाई पर भी पड़ सकता है ऐसा कहा जा रहा है।

New Hit-And-Run Law Update

कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा चक्काजाम किया जा रहा है

New Hit-And-Run Law Latest News: नए साल के पहले दिन देश भर के कई राजमार्गों पर बड़े पैमाने पर जाम देखा गया, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता, नई आपराधिक संहिता के हिस्से के रूप में पेश किए जाने वाले नए हिट-एंड-रन कानून (New Hit-And-Run Law) के विरोध में ट्रक चालकों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। नवी मुंबई में, ट्रक ड्राइवरों ने बेलापुर राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे भारी जाम लग गया। पुलिस के साथ विवाद के बाद कथित तौर पर लाठीचार्ज और पथराव की घटनाएं हुईं। इंदौर-पुणे राजमार्ग की तरह सायन-पनवेल राजमार्ग भी अवरुद्ध है।

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सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कानपुर-झांसी हाईवे जाम हो गया है। एक एक्स यूजर ने पोस्ट किया, 'चक्का जाम' के कारण एम्बुलेंस मरीज, आपात स्थिति में लोग फंस गए हैं।

छत्तीसगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है

मध्य प्रदेश के धार में ट्रक चालकों ने सड़क पर अवरोध डालकर पीथमपुर हाईवे रोक दिया, ट्रक ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन के सदस्यों ने भी भोपाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया,बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है।बताया जा रहा है कि कुछ कैब ड्राइवर भी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं।

ट्रक ड्राइवरों का विरोध नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ

ट्रक ड्राइवरों का विरोध नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ है जो भारत के नए आपराधिक कोड के हिस्से के रूप में आता है। ट्रकर्स यूनियनों का कहना है कि वे नए कानून के "कड़े प्रावधानों" को लेकर चिंतित हैं।नए हिट-एंड-रन कानून, जो बीएनएस का हिस्सा है, में 10 साल की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, अगर कोई घातक दुर्घटना का आरोपी व्यक्ति अधिकारियों को इसकी सूचना दिए बिना दुर्घटना स्थल से भाग जाता है।

वर्तमान कानून, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304ए के तहत, हिट-एंड-रन मामलों के लिए अधिकतम दो साल की जेल की सजा की अनुमति देता है।ट्रक चालक नए कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका दावा है कि "बड़े वाहनों को दोष देने का एक अनकहा नियम" है।

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रवि वैश्य author

मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनिया' या कहें 'खबरों के संसार' में काम करते हुए करीब...और देखें

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