Umar Khalid: दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में बरी हुआ उमर खालिद, सैफी भी दोषमुक्त; लेकिन नहीं होंगे रिहा

Umar Khalid: इस मामले में आरोपमुक्त होने के बावजूद, दोनों सीएए विरोधी कार्यकर्ता जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनपर अन्य मामले भी दर्ज हैं, जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली है। उनके खिलाफ दंगा और आपराधिक साजिश के अन्य आरोपों के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) भी लगाया गया है।

दंगों के मामले से उमर खालिद बरी

Umar Khalid: दिल्ली की एक अदालत से उमर खालिद को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में उमर खालिद समेत दो आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस मामले में दूसरा आरोपी खालिद सैफी है।

संबंधित खबरें

इस मामले में बरी

संबंधित खबरें

दिल्ली के खजूरी खास थाने में दर्ज FIR से जुड़े मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी किया गया है। 25 फरवरी 2020 को दर्ज की गई इस प्राथमिकी में खजूरी खास इलाके में हुई हिंसा की जांच की गई थी। जिसमें इन्हें आरोपी बनाया गया था।

संबंधित खबरें
End Of Feed