Umar Khalid: दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में बरी हुआ उमर खालिद, सैफी भी दोषमुक्त; लेकिन नहीं होंगे रिहा
Umar Khalid: इस मामले में आरोपमुक्त होने के बावजूद, दोनों सीएए विरोधी कार्यकर्ता जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनपर अन्य मामले भी दर्ज हैं, जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली है। उनके खिलाफ दंगा और आपराधिक साजिश के अन्य आरोपों के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) भी लगाया गया है।
दंगों के मामले से उमर खालिद बरी
Umar Khalid: दिल्ली की एक अदालत से उमर खालिद को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में उमर खालिद समेत दो आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस मामले में दूसरा आरोपी खालिद सैफी है।संबंधित खबरें
इस मामले में बरी संबंधित खबरें
दिल्ली के खजूरी खास थाने में दर्ज FIR से जुड़े मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी किया गया है। 25 फरवरी 2020 को दर्ज की गई इस प्राथमिकी में खजूरी खास इलाके में हुई हिंसा की जांच की गई थी। जिसमें इन्हें आरोपी बनाया गया था।संबंधित खबरें
इन धाराओं में आरोपीसंबंधित खबरें
प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 114, 147, 148, 149, 153-ए, 186, 212, 353, 395, 427, 435, 436, 452, 454, 505, 34 और 120-बी के तहत दर्ज की गई थी। विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने पुष्टि की है कि उमर खालिद और खालिद सैफी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला की अदालत ने इस मामले में आरोप मुक्त कर दिया है।संबंधित खबरें
जेल से मुक्ति नहीं संबंधित खबरें
खालिद और सैफी को चांदबाग में पथराव के एक मामले में पुख्ता सबूत की कमी के कारण बरी कर दिया गया था। हालांकि इस मामले में बरी होने के बाद भी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ और मामले दर्ज हैं, जिसमें उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है।संबंधित खबरें
कब हुआ था गिरफ्तारसंबंधित खबरें
उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। उमर खालिद ने हिंसा में किसी भी "आपराधिक भूमिका" या मामले में किसी अन्य आरोपी के साथ किसी भी "षड्यंत्रकारी संबंध" से इनकार किया है।संबंधित खबरें
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
End of Article
शिशुपाल कुमार author
पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र...और देखें
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited