बिजली चोरी के मामले में संभल सांसद को मिली 7 मार्च तक की मोहलत, जुर्माना नहीं भरो तो...

Uttar Pradesh: संभल के सांसद जिया उर रहमान को लंबित जुर्माने मामले में बिजली विभाग ने सात मार्च तक का समय दिया है। बिजली विभाग के अधिशाषी अभियंता नवीन गौतम ने शनिवार को मीडियासे बात करते हुए संभल के सांसद पर लगाए गए 1.91 करोड़ रुपये के जुर्माने के संबंध में जानकारी दी।

Zia Ur Rehman Barq

SP सांसद जियाउर्रहमान बर्क।

उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया उर रहमान बर्क को बिजली विभाग ने 1.91 करोड़ रुपये के लंबित जुर्माने पर स्पष्टीकरण देने के लिए सात मार्च तक का समय दिया है। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। बिजली विभाग के अधिशाषी अभियंता नवीन गौतम ने शनिवार को यहां संवाददाताओं को संभल के सांसद पर लगाए गए 1.91 करोड़ रुपये के जुर्माने के संबंध में जानकारी दी।

सांसद जिया उर रहमान को अब तक दो नोटिस भेजे गए

नवीन गौतम ने बताया कि सांसद के अधिवक्ता ने सात फरवरी को इस मामले में अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिस पर सात मार्च की सुनवाई की नयी तारीख तय की गयी। यह पूछे जाने पर कि इस मामले में कितने नोटिस जारी किए गए हैं, गौतम ने पुष्टि की कि सांसद को अब तक दो नोटिस भेजे गए हैं।

बिजली चोरी के आरोप के बाद सांसद पर लगा जुर्माना

क्या सांसद जिया उर रहमान ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया था, इस पर गौतम ने कहा कि आज तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगर सात मार्च तक सांसद की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इस पर गौतम ने कहा कि सांसद के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का यह आखिरी अवसर होगा, और उसके बाद मामले को अंतिम रूप दिया जाएगा।

पिछले साल दिसंबर में बिजली चोरी के आरोप के बाद बिजली विभाग ने सांसद पर जुर्माना लगाया था।

(इनपुट- भाषा)

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आयुष सिन्हा author

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