बुलडोजर एक्शन: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूपी सरकार ने किया स्वागत, कहा- अपराधियों पर काबू पाना होगा आसान

इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई मुद्दे पर अखिल भारतीय दिशानिर्देश तय किए और कहा कि बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए।

UP Govt Welcomes SC's Demolition Verdict: बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विभिन्न हलकों से आलोचना झेल रही उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की। यूपी सरकार ने कहा कि इससे संगठित अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और अपराधियों के बीच इसे कानूनी परिणाम का डर पैदा होगा। वहीं, विपक्षी दलों को उम्मीद है कि इस फैसले से राज्य में कथित बुलडोजर आतंक और जंगल राज खत्म हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर जारी किए दिशा-निर्देश

इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई मुद्दे पर अखिल भारतीय दिशानिर्देश तय किए और कहा कि बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए। प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। इसने बुलडोजर न्याय की तुलना अराजक स्थिति से की जहां शक्ति का बोलबाला होता है। यह स्पष्ट करते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में शामिल नहीं थी, राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि फैसला 'जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम और अन्य' मामले का हिस्सा था।

यूपी सरकार ने कहा, अपराधियों में कानून का डर बढ़ेगा

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए इसका स्वागत करते हुए कहा कि सुशासन की पहली आवश्यकता कानून का शासन है। प्रवक्ता ने कहा कि इस फैसले से अपराधियों में कानून का डर बढ़ेगा, जिससे माफिया तत्वों और संगठित पेशेवर अपराधियों को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। कानून का शासन सभी पर लागू होता है।

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