चूहे की पूंछ में पत्थर बांध नाले में फेंका! गई जान तो पोस्टमॉर्टम के लिए पहुंची लाश, युवक की शिकायत भी
Badaun News:पुलिस सूत्रों के बताया कि विकेंद्र ने सदर कोतवाली पुलिस को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत तहरीर दी। हालांकि, पुलिस उपाधीक्षक आलोक मिश्र ने बताया कि चूहा पशु की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए पशु क्रूरता अधिनियम लागू नहीं होगा।
तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (क्रिएटिवः अभिषेक गुप्ता)
यह पूरा मामला जनपद बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र का है। शुक्रवार (25 नवंबर, 2022) को वहां एक चूहे को डुबोकर मारने के आरोप में एक युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई।
'पीपल फॉर एनिमल' के जिला अध्यक्ष विकेंद्र शर्मा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि उन्होंने शहर के गांधी ग्राउंड चौराहे के पास रास्ते में देखा था कि मनोज कुमार नामक युवक ने चूहे को पकड़ने के बाद उसकी पूंछ में पत्थर का टुकड़ा बांधकर उसे नाले में फेंक दिया। शर्मा ने इसके बाद नाले में कूदकर चूहे को बाहर निकाला, लेकिन कुछ देर में उसकी मौत हो गई।
इस बीच, पुलिस सूत्रों के बताया कि विकेंद्र ने सदर कोतवाली पुलिस को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत तहरीर दी। शर्मा की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने शव को सील कर बदायूं के पशु चिकित्सालय में भिजवाया, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने संसाधनों के अभाव में पोस्टमॉर्टम करने से इन्कार कर दिया।
बाद में प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने बरेली के आईवीआरआई में चूहे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। बदायूं नगर के पुलिस उपाधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया की चूहे को नाले में डुबोकर मारने का शिकायती पत्र आया था जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी मनोज कुमार को थाने बुलाकर पूछताछ की गई।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद आरोपी के खिलाफ विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक आलोक मिश्र ने बताया कि चूहा पशु की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए पशु क्रूरता अधिनियम लागू नहीं होगा।
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