UP Nikay Chunav: यूपी निकाय चुनाव की 'तारीखों' का एलान, आपके जिले में कब पड़ेंगे 'वोट, जानें इससे जुड़ी 'अहम जानकारियां'
UP Nagar Nikay Chunav 2023 Date: उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है चुनाव आयोग ने बताया कि यूपी में निकाय चुनाव दो दिन यानी 4 और 11 मई को होंगे, वहीं नतीजे 13 मई को आयेंगे, जानें आपके यहां कब है वोटिंग और चुनाव से जुड़ी सभी अहम बातें
यूपी निकाय चुनाव की 'तारीखों' का एलान, दो चरणों में डाले जायेंगे वोट
UP Nagar Nikay Chunav 2023 Latest News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम स्थान रखने वाले नगरीय निकाय चुनाव (Nagar Nikay Chunav) को लेकर अहम घोषणा 9 अप्रैल को गई, इसमें वोटिंग की तारीखों का एलान कर दिया गया है, इसके मुताबिक प्रदेश में दो चरण में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर सहित 9 मंडलों में 4 मई को मतदान होगा वहीं दूसरे चरण में मेरठ, अयोध्या, कानपुर मंडल सहित 9 मंडलों में 11 मई को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 13 मई को आयेंगे।संबंधित खबरें
राज्य के 760 नगरीय निकाय चुनाव के अन्तर्गत कुल 14,684 पदों पर चुनाव होंगे इसमें 17 महापौर, 1420 पार्षद, नगर पालिका परिषदों के 199 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदों के 5327 सदस्य, नगर पंचायतों के 544 अध्यक्ष और नगर पंचायतों के 7178 सदस्यों के निर्वाचन के लिये चुनाव होगा।संबंधित खबरें
गौर हो कि आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को नगर निगमों के महापौर, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए अंतिम आरक्षण सूची जारी की।संबंधित खबरें
तबादलों, पदोन्नति और नई योजनाओं पर रहेगी रोकसंबंधित खबरें
नगरीय निकाय चुनाव का एलान होते ही प्रदेश भर में आचार संहिता लागू हो गई है, 14 मई तक पूरे प्रदेश में तबादलों, पदोन्नति और नई योजनाओं, परियोजनाओं को लागू करने पर प्रतिबंध रहेगा। उधर नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों का एलान या शुरू करने पर प्रतिबंध रहेगा।संबंधित खबरें
पहले चरण में 9 मंडल में वोटिंग होगी-सहारनपुर मंडल
मुरादाबाद मंडल
आगरा मंडल
झांसी मंडल
प्रयागराज मंडल
लखनऊ मंडल
देवीपाटन मंडल
वाराणसी मंडल
गोरखपुर मंडल
दूसरे चरण में भी 9 मंडल में वोटिंग होगी
मेरठ मंडल
बरेली मंडल
अलीगढ़ मंडल
कानपुर मंडल
चित्रकूट मंडल
अयोध्या मंडल
बस्ती मंडल
आजमगढ़ मंडल
मिर्जापुर मंडल
पहले चरण में जिन शहरों में वोटिंग होनी हैं जान लें उनके नाम- संबंधित खबरें
उन्नाव हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मुरादाबाद, रामपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी,शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, जालौन, ललितपुर, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, महाराजगंजसंबंधित खबरें
दूसरे चरण में जिन शहरों में वोटिंग होनी हैं एक निगाह उनपर-संबंधित खबरें
बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज,शाहजहांपुर, मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संतकबीरनगर, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलियासंबंधित खबरें
Voting
अंतिम अधिसूचना के अनुसार, आगरा के महापौर सीट अनुसूचित जाति (महिला), झांसी की सीट अनुसूचित जाति (SC),शाहजहांपुर और फिरोजाबाद की सीट ओबीसी (महिला), सहारनपुर और मेरठ की सीट ओबीसी (OBC),लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है वहीं वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन की आठ महापौर सीटें अनारक्षित होंगी। राज्य में 760 नगर निकायों के लिए जिसमें 17 नगर निगम की 199 नगर पालिका परिषद की और 544 नगर पंचायतों की आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गयी है।संबंधित खबरें
शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता हो गया था साफ
गौर हो कि उच्चतम न्यायालय ने 27 मार्च को उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया और राज्य निर्वाचन आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे के साथ दो दिन के भीतर इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी थी।इससे पहले, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 दिसंबर, 2022 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।संबंधित खबरें
up nikay chunav 2023 reservation
अपील में कहा गया था कि उच्च न्यायालय पिछले साल पांच दिसंबर को जारी मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता, जिसके तहत शहरी निकाय चुनावों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं के अलावा ओबीसी के लिए सीट आरक्षण प्रदान किया गया था। इसमें कहा गया था कि ओबीसी संवैधानिक रूप से संरक्षित एक वर्ग है और उच्च न्यायालय ने मसौदा अधिसूचना को रद्द करने में गलती की है।संबंधित खबरें
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
End of Article
रवि वैश्य author
मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनि...और देखें
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited