Azam Khan को बड़ी राहतः हुए रिहा, हेट स्पीच केस में SP नेता को मिली पक्की बेल

आजम खान के वकील ने पत्रकारों को मंगलवार शाम को बताया कि रामपुर की स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की जमानत पर मुहर लगा दी है। अब वह जमानत पर रहेंगे। उन्हें रिहा कर दिया गया है।

सपा के सीनियर नेता आजम खां। (फाइल)

समाजवादी पार्टी (सपा) के सीनियर नेता आजम खां को उत्तर प्रदेश में रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने पक्की बेल दे दी। मंगलवार (22 नवंबर, 2022) को उनके वकील जुबैर अहमद ने मीडिया को बताया कि यह मामला 2019 का है। लोकसभा चुनाव के दौरान नफरत भरा भाषण देने के केस में पिछली 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने खां को तीन साल की सजा सुनाई थी। उन्हें तब अंतरिम जमानत दे दी गई थी, जबकि रेग्युलर बेल (नियमित या पक्की जमानत) के लिए अदालत से अनुरोध किया गया था।

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उन्होंने आगे बताया कि इस अर्जी पर दोनों पक्षों में बहस हुई और जस्टिस आलोक दुबे ने आजम को नियमित जमानत दे दी है। अब सत्र अदालत में जब तक यह मामला विचाराधीन रहेगा, इस मामले में खां जमानत पर रहेंगे।

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