जयाप्रदा के लिए खुशखबरी! जानें क्या है आचार संहिता उल्लंघन का मामला, जिसमें अदालत ने दी बड़ी राहत
Jayaprada acquitted in code of conduct violation case: उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा को अदालत से बड़ी राहत मिली है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। आपको बताते हैं कि आखिर वो मामला क्या है, जिसमें जयाप्रदा को खुशखबरी मिली है।
आचार संहिता उल्लंघन मामले में जयाप्रदा बरी।
Rampur News: अभिनेत्री और उत्तर प्रदेश के रामपुर से पूर्व सांसद जयाप्रदा को बड़ी राहत मिली है। आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में रामपुर की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को उन्हें बरी कर दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी साझा की है। ये विवाद लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ा है, जिसमें पिछले लंबे समय से अभिनेत्री मुश्किलों में घिरी हुई थी।
लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयप्रदा के खिलाफ अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई स्थानीय सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत में का जा रही थी।
आरोप साबित न होने पर पूर्व सांसद को दोषमुक्त करार दिया गया
अधिकारी ने बताया कि न्यायाधीश शोभित बंसल ने आरोप साबित न होने पर पूर्व सांसद को दोषमुक्त करार दिया। फैसला सुनाए जाने के दौरान जयाप्रदा भी न्यायालय में मौजूद थीं। जयप्रदा ने 2019 आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ा था।
ये भी पढ़ें- कौन हैं मनीष कुमार वर्मा, जद-यू में नीतीश कुमार ने बढ़ाया कद, सौंपी राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी
रामपुर के कैमरी थाने में उल्लंघन का मुकदमा किया गया था दर्ज
अभिनेत्री के खिलाफ प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में रामपुर के कैमरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत के फैसले से खुश जयाप्रदा ने संवाददाताओं से कहा कि वह इसके लिये न्यायालय का धन्यवाद देती हैं।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
मैं टाइम्स नाउ नवभारत (Timesnowhindi.com) से जुड़ा हुआ हूं। कलम और कागज से लगाव तो बचपन से ही था, जो...और देखें
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited