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Uttarakhand UCC Draft: लिव-इन रिलेशन, LGBTQ राइट और शादी की उम्र में बदलाव...समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट में क्या-क्या शामिल?

Uttarakhand UCC Draft: ड्राफ्ट को तैयार करने वाले पैनल ने शादी के लिए एक समान उम्र, लिव-इन रिलेशनशिप और ऐसे रिश्तों से पैदा होने वाले बच्चों को भी इसमें शामिल किया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए शादी की उम्र बढ़ाने पर भी विचार किया गया है। वहीं, सेक्स के लिए सहमति (कंसेंट) को भी ध्यान में रखा गया है।

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Uttarakhand UCC Draft

Uttarakhand UCC Draft: उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता के लिए तैयार किए गए मसौदे में लिव-इन रिलेशनशिप, LGBTQ राइट, शादी की उम्र में बदलाव के अलावा कंसेट जैसे मुद्दों को कवर करने की कोशिश की गई है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व न्यायाधीश और यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार करने वाली एक्सपर्ट कमेटी की प्रमुख रंजना प्रकाश देसाई ने कहा है कि जल्द ही मसौदे को राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक, कमेटी ने लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए महिलाओं सशक्त बनाने और समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को मजबूत करने का प्रयास किया है। बता दें, शुक्रवार को एक्सपर्ट कमेटी की प्रमुख रंजना प्रकाश देसाई ने कहा था कि राज्य के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा पूरा कर लिया गया है।

ड्राफ्ट में क्या-क्या शामिल

उत्तराखंड सरकार के द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के लिए कॉलेज के छात्रों, विभिन्न धार्मिक समूहों और जनजातीय प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया है। इस ड्राफ्ट में LGBTQ समुदाय के अधिकारों पर भी विचार किया गया है। हालांकि, इन्हें सिफारिश का हस्सा नहीं बना गया है, क्योंकि समलैंगिक विवाद को कानूनी मान्यता देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा इस ड्राफ्ट को तैयार करने वाले पैनल ने शादी के लिए एक समान उम्र, लिव-इन रिलेशनशिप और ऐसे रिश्तों से पैदा होने वाले बच्चों को भी इसमें शामिल किया है।

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