Gyanvapi Case-ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत मिली, वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला

Gyanvapi Verdict: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक हिंदू पक्ष व्यास जी के तहखाने में पूजा कर सकेगा।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला।

Gyanvapi Verdict: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक हिंदू पक्ष व्यास जी के तहखाने में पूजा कर सकेगा। बता दें कि 1993 से व्यास जी के तहखाने में पूजा बंद थी। तहखाने में पूजा-पाठ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट कराएगा। पूजा-पाठ के लिए गुरुवार को पुजारी की नियुक्ति की जाएगी। हिंदू पक्षकार सोहनलाल ने कहा कि यह बहुत बड़ी जीत है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में 7 दिन के अंदर पूजा शुरू हो जाएगी। यह हमारी बहुत बड़ी जीत है।

कोर्ट के फैसले के बाद जैन ने कहा कि जिला प्रशासन अगले सात दिनों के अंदर पूजा-पाठ की व्यवस्था करेगा। सात दिनों के भीतर तहखाने में पूजा-पाठ शुरू हो जाएगी। सभी हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिला है।

कोर्ट ने हमारी दलीलों को मान लिया-हिंदू पक्ष के वकील

हिंदू पक्ष के दूसरे वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि आज व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिल गया है। कोर्ट ने अपने आदेश को अमल में लाने के लिए जिलाधिकारी को एक सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने तहखाने में पूजा करने का अधिकार देने की हमारी दलीलों को मान लिया। कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष काफी उत्साहित दिखा। कोर्ट के बाहर हिंदू पक्षकारों एवं याचिकाकर्ताओं ने विक्ट्री साइन बनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। लोगों ने धार्मिक नारे भी लगाए।

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