15 साल बाद आया पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में फैसला, सभी पांचों आरोपी दोषी करार

19 जुलाई 2016 को साकेत कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और अगली सुनवाई के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में फैसला आ गया।

सौम्या मर्डर केस

Soumya Vishwanathan Murder Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले मे दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन्हें हत्या के मामले मे दोषी करार दिया गया है। अदालत का फैसला सौम्या की हत्या के 15 साल बाद आया है। साकेत कोर्ट ने बचाव व अभियोग पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सौम्या की हत्या के मामले में पांच लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था और ये आरोपी मार्च 2009 से न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर मकोका लगाया था।

मार्च 2009 में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले में सभी सबूत अदालत के सामने पेश करने में अभियोजन पक्ष को 13 साल से अधिक समय लग गया। फरवरी 2010 में शुरू हुआ मुकदमा आज समाप्त हो गया। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला था कि सौम्या की मौत सिर में गोली लगने से हुई, जिसके बाद हत्या की जांच शुरू हो गई।

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की मां माधवी विश्वनाथन ने बुधवार को उनकी बेटी की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराए गए सभी चार लोगों के लिए आजीवन कारावास की मांग करते हुए कहा कि उन्हें वही भुगतना चाहिए जो उनके परिवार को सहना पड़ा। सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 को गोली मारकर तब हत्या कर दी गई जब वह तड़के करीब 3:30 बजे अपने आफिस से काम के बाद कार से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया था कि हत्या के पीछे का मकसद लूटपाट था।

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अमित कुमार मंडल author

करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव ...और देखें

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