बेहमई सामूहिक हत्याकांड मामले में 43 साल बाद आया फैसला: एक को उम्रकैद, फूलन देवी भी थीं आरोपी
Verdict in Behmai Mass Murder Case: बेहमई हत्याकांड का फैसला ठीक 43 साल बाद आया है इस हत्याकांड को 14 फरवरी 1981 को अंजाम दिया गया था और अब इस केस का फैसला आया है।
43 साल पहले 14 फरवरी को हुआ था बेहमई कांड (फाइल फोटो)
- बेहमई सामूहिक हत्याकांड के 43 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया गया
- वारदात के दोषी एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है
- दस्यु फूलन देवी और उसके गिरोह ने 20 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी
Verdict in Behmai Mass Murder Case: कानपुर देहात के चर्चित बेहमई सामूहिक हत्याकांड के 43 साल पुराने मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया। वारदात के दोषी एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कानपुर देहात के चर्चित बेहमई सामूहिक हत्याकांड के 43 साल पुराने मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया। वारदात के दोषी एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
कानपुर देहात के जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव पौडवाल ने बताया कि 14 फरवरी 1981 को कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र स्थित बेहमई गांव में दस्यु फूलन देवी और उसके गिरोह ने 20 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
डकैत और पुलिस की मुठभेड़, 2 राइफल समेत 130 जिंदा कारतूस बरामद
एक आरोपी श्याम बाबू को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा
उन्होंने बताया कि इस मामले में कानपुर देहात की डकैती रोधी अदालत के न्यायाधीश अमित मालवीय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक आरोपी श्याम बाबू को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है जबकि एक अन्य आरोपी विश्वनाथ को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
मुख्य अभियुक्त फूलन देवी समेत कुल 36 लोगों को आरोपी बनाया गया
पौडवाल ने बताया कि इस वारदात में मुख्य अभियुक्त फूलन देवी (Phoolan Devi) समेत कुल 36 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उनमें से श्याम बाबू और विश्वनाथ को छोड़कर बाकी सभी की मृत्यु हो चुकी है। कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र स्थित बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने 20 लोगों को एक कतार में खड़ा कर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं जिससे उन सभी की मौत हो गई थी। इस लोमहर्षक वारदात की पूरे देश में चर्चा हुई थी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनिया' या कहें 'खबरों के संसार' में काम करते हुए करीब...और देखें
RG Kar Case: 'CBI ने नहीं किया अपना काम': आरोपी को जमानत मिलने से नाराज हत्या की शिकार हुई प्रशिक्षु डॉक्टर की मां ने कही ये बात
अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर हैदराबाद पुलिस की सफाई, थियेटर के बाहर भगदड़ क्यों मचा बताई वजह
गुजरात में फर्जी ED टीम का पर्दाफाश, गृह मंत्री बोले - 'आप नेता अब्दुल सत्तार है सरगना'
चीन-पाक सावधान, आ रहा है समुद्र का नया सिकंदर; सर्वेक्षण में और बढ़ेगी इंडियन नेवी की क्षमता
बिहार के नए DGP बने विनय कुमार, राज्य सरकार ने जारी की नियुक्ति की अधिसूचना
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited