विश्व हिंदू परिषद ने विधि आयोग द्वारा 'UCC' पर संदर्भ लेने का किया स्वागत

वीएचपी कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि जो सांसद और विधायक "भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने" की शपथ लेते हैं, वे संविधान के इन 73 वर्षों में भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाने में विफल रहे हैं।

वीएचपी कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार

विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की रायपुर बैठक में विश्व हिंदू परिषद ने विधि आयोग द्वारा 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) पर संदर्भ लेने का स्वागत किया है। वीएचपी के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि यह संतोष की बात है कि आयोग ने इस विषय पर सभी हितधारकों से विचार आमंत्रित किए हैं। भारतीय समाज के सभी वर्गों के सुझाव प्राप्त कर एवं उन पर विचार कर शीघ्र ही यूसीसी को अधिनियमित किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 सभी सरकारों को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।

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वीएचपी नेता ने यह भी कहा कि सरला मुद्गल के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जल्द से जल्द यूसीसी को अधिनियमित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कई उच्च न्यायालयों ने बार-बार इसकी आवश्यकता पर जोर दिया है। न्यायालय ने याद दिलाया कि अनुच्छेद 51ए के तहत, "धार्मिक विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना" सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है।

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