विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञानवापी में पूजा की मंजूरी देने का किया आग्रह, मस्जिद को सम्मानपूर्वक स्थानांतरित करने की कही बात
Gyanvapi Mosque Case: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वेक्षण के निष्कर्षों के बाद यह पुष्टि हुई है कि मस्जिद को एक मंदिर के खंडहरों पर बनाया गया था। जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने मुस्लिम समुदाय से ज्ञानवापी मस्जिद को सम्मानपूर्वक किसी अन्य उचित स्थान पर स्थानांतरित करने का आग्रह किया, जबकि मंदिर निर्माण के लिए मूल स्थल हिंदुओं को सौंप देने की बात कही है।
विश्व हिंदू परिषद ने वज़ुखाना क्षेत्र में पूजा की मंजूरी देने का आग्रह किया।
Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वेक्षण के निष्कर्षों के बाद यह पुष्टि हुई है कि इसे एक मंदिर के खंडहरों पर बनाया गया था। विश्व हिंदू परिषद (VHP) अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने आह्वान किया है कि विवादित वज़ुखाना इलाके में इबादत की शुरुआत की जाये। रविवार को एएनआई से बात करते हुए, वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने मुस्लिम समुदाय से ज्ञानवापी मस्जिद को सम्मानपूर्वक किसी अन्य उचित स्थान पर स्थानांतरित करने का आग्रह किया, जबकि मंदिर निर्माण के लिए मूल स्थल हिंदुओं को सौंप देने की बात कही।
एएसआई के निष्कर्षों में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं
आलोक कुमार ने कहा कि एएसआई के निष्कर्षों में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को तोड़ा गया था। "एएसआई सर्वेक्षण के निष्कर्षों के सभी सबूतों के साथ, जो अब सामने आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई थी। वीएचपी ने दो मांगें रखी हैं - पूजा की प्रक्रिया। वज़ुखाना क्षेत्र को अदालत से उचित मंजूरी के साथ शुरू किया जाना चाहिए और इंतेज़ामिया समिति को भी नई रिपोर्ट का उचित संज्ञान लेना चाहिए और मूल स्थल को हिंदू समुदाय को सौंपते हुए ज्ञानवापी मस्जिद को सम्मानपूर्वक किसी अन्य उचित स्थान पर स्थानांतरित करना चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट में, वीएचपी ने आलोक कुमार के पत्र को साझा करते हुए कहा कि वज़ुखाना क्षेत्र में शिवलिंग से कोई संदेह नहीं है कि संरचना में मस्जिद का चरित्र नहीं है। उन्होंने पत्र में दावा किया कि संरचना में पाए गए शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर सहित नामों की खोज इसके मंदिर होने का स्पष्ट प्रमाण है।
संरचना को किया जाए हिंदू मंदिर घोषित
"एएसआई द्वारा एकत्र किए गए सबूत और दिए गए निष्कर्ष यह साबित करते हैं कि इस पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में था, और वर्तमान में यह एक हिंदू मंदिर है। इस प्रकार, धारा 4 के अनुसार भी पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत संरचना को हिंदू मंदिर घोषित किया जाना चाहिए।" विहिप नेता ने कहा, "विहिप का मानना है कि यह नेक कार्रवाई भारत के दो प्रमुख समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी।" हालांकि, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने पहले, वाराणसी में विवादास्पद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के बाद एक मंदिर के अस्तित्व का सबूत पाते हुए, एएसआई सर्वेक्षण का खंडन किया था। एक प्रेस बयान में, एआईएमपीएलबी के कार्यकारी सदस्य कासिम रसूल इलियास ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट इस विवादास्पद मामले में निर्णायक सबूत नहीं है।
वाराणसी कोर्ट ने बुधवार को एएसआई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां प्रतिद्वंद्वी पक्षों के वकीलों को सौंपने का निर्देश दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां मांगी थीं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण तब शुरू हुआ जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम वादियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
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