रामदेव की Patanjali Ayurved को SC से कड़ी फटकारः नहीं माने तब हर प्रोडक्ट पर लगा सकते हैं एक-एक करोड़ का जुर्माना
Yoga Guru Ramdev Latest News: टॉप कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी मंगलवार (21 नवंबर, 2023) को की गई। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
योग गुरु बाबा रामदेव। (फाइल)
Yoga Guru Ramdev Latest News: योग गुरु रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी फटकार लगाई गई है। अदालत ने दो टूक कहा है- आप लोगों (कंपनी) को अपने विज्ञापनों में किए जाने वाले फर्जी और भ्रामक दावों को तत्काल रोकना पड़ेगा। कोर्ट ऐसे किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बेहद गंभीरता से लेगा।
टॉप कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी मंगलवार (21 नवंबर, 2023) को की गई। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हियरिंग के समय बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद से कहा कि वे लोग इस तरह के दावे न करें।
कोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह भी बताया गया कि अगर किसी खास बीमारी को ठीक करने का गलत दावा किया जाएगा तब बेंच हर प्रोडक्ट पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने पर भी विचार कर सकती है। बेंच अब आईएमए की याचिका पर अगले साल पांच फरवरी को सुनवाई करेगी।
दरअसल, रामदेव और उनकी कंपनी (हर्बल प्रोडक्ट्स में डील करने वाली) लंबे समय से एलोपैथी और एलोपैथी प्रैक्टिस करने वालों की आलोचना करते दिखे हैं। वे इसी कड़ी में अपनी दवाइयों के विज्ञापनों में विभिन्न बीमारियों को कथित तौर पर ठीक करने से जुड़े फर्जी और भ्रामक दावे भी करते आए हैं। यही मुद्दा इन याचिकाओं में उठाया गया था।
वैसे, सर्वोच्च अदालत इससे पहले टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ रामदेव की ओर से बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाने वाली आईएमए की याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को नोटिस (23 अगस्त, 2022 को) जारी कर चुका है।
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