संदेशखाली कांड: CBI के आगे अड़ी बंगाल पुलिस, नहीं सौंपी शाहजहां शेख की कस्टडी, खाली हाथ लौटे अधिकारी
Sandeshkhali Incident: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ टीमों पर हुए हमले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि आरोपी शाहजहां शेख को आज ही सीबीआई की कस्टडी में सौंप दिया जाए, जिसके बाद बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
शाहजहां शेख को कस्टडी में लिए बिना वापस लौटी सीबीआई टीम
Sandeshkhali Incident: संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) टीम पर हमले के आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख का प्रकरण और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को तगड़ा झटका देते हुए आज ही शाहजहां शेख को सीबीआई की कस्टडी में सौंपने का आदेश सुनाया। इसके बाद सीबीआई के अधिकारी कोलकाता पुलिस मुख्यालय पहुंचे और शाहजहां शेख की कस्टडी की मांग की। हालांक, पश्चिम बंगाल पुलिस ने कस्टडी देने से इंकार कर दिया, जिसके बाद सीबीआई के अधिकारियों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा।
दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर तुरंत कार्रवाई की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया और रजिस्ट्रार के पास जाने को कहा। यही कारण है कि कोलकाता पुलिस ने इस प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट में होने के चलते शाहजहां शेख की कस्टडी देने से मना कर दिया।
कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या दिया था आदेश
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ टीमों पर हुए हमले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य पुलिस को हमले के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां को सीआईडी की हिरासत से मंगलवार को ही सीबीआई अधिकारियों को सौंपने का भी निर्देश दिया। पीठ ने राज्य पुलिस को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के लिए भी कहा।
क्या है पूरा मामला?
ईडी के अधिकारी राशन घोटाले में एक जांच के संबंध में 5 जनवरी को शेख शाहजहां के यहां छापेमारी के लिए उसके आवास पर पहुंचे थे। अधिकारियों ने दरवाजा खुलवाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद अधिकारियों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। इसी दौरान कथित तौर पर शेख शाहजहां के समर्थक वहां पहुंच गए और अधिकारियों और सुरक्षा बलों को घेरकर उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमले के बाद ईडी अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। हमले के बाद शाहजहां शेख फरार हो गया, जिसके बाद इस मामले ने काफी तूल पकड़ा। बीते 29 फरवरी को करीब 55 दिन बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई थी।
ईडी ने कुर्क की 13 करोड़ की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निलंबित नेता शाहजहां शेख की 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें बैंक जमा, एक फ्लैट और संदेशखालि और कोलकाता में कृषि और मत्स्य पालन भूमि शामिल है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।
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