संदेशखाली कांड: CBI के आगे अड़ी बंगाल पुलिस, नहीं सौंपी शाहजहां शेख की कस्टडी, खाली हाथ लौटे अधिकारी

Sandeshkhali Incident: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ टीमों पर हुए हमले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि आरोपी शाहजहां शेख को आज ही सीबीआई की कस्टडी में सौंप दिया जाए, जिसके बाद बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

शाहजहां शेख को कस्टडी में लिए बिना वापस लौटी सीबीआई टीम

Sandeshkhali Incident: संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) टीम पर हमले के आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख का प्रकरण और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को तगड़ा झटका देते हुए आज ही शाहजहां शेख को सीबीआई की कस्टडी में सौंपने का आदेश सुनाया। इसके बाद सीबीआई के अधिकारी कोलकाता पुलिस मुख्यालय पहुंचे और शाहजहां शेख की कस्टडी की मांग की। हालांक, पश्चिम बंगाल पुलिस ने कस्टडी देने से इंकार कर दिया, जिसके बाद सीबीआई के अधिकारियों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा।

दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर तुरंत कार्रवाई की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया और रजिस्ट्रार के पास जाने को कहा। यही कारण है कि कोलकाता पुलिस ने इस प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट में होने के चलते शाहजहां शेख की कस्टडी देने से मना कर दिया।

कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या दिया था आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ टीमों पर हुए हमले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य पुलिस को हमले के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां को सीआईडी की हिरासत से मंगलवार को ही सीबीआई अधिकारियों को सौंपने का भी निर्देश दिया। पीठ ने राज्य पुलिस को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के लिए भी कहा।

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