चुनाव के बाद हिंसा मामला: 40 से ज्यादा मुकदमों को बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने की याचिका पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, CBI को लगाई फटकार

Supreme Court: सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले के 40 से ज्यादा मुकदमों को पश्चिम बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस पर अदालत ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई है और इसे अदालत की अवमानना का केस बताया है।

सुप्रीम कोर्ट।

Supreme Court: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एक याचिका पर अदालत ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा महौल बनाया जा रहा है कि जैसे पश्चिम बंगाल में न्यायपालिका दुश्मनीपूर्ण हो गई है। दरअसल, सीबीआई ने याचिका दायर कर चुनाव के बाद हिंसा मामले के 40 से ज्यादा मुकदमों को पश्चिम बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी।

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अदालत की अवमानना का मामला है। सीबीआई को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि आपके अधिकारी किसी विशेष राज्य को पसंद नहीं करते हैं। उन्हें इससे पूरे राज्य की न्यायपालिका पर आक्षेप लगाने की अनुमति नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी याचिका के माध्यम से न्यायपालिक पर आक्षेप लगाते हुए निंदनीय आरोप लगा रही है।

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