पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर लगाई रोक
West Bengal Teacher Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर रोक लगा दी है।
पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
West Bengal Teacher Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके लिए रात 8 बजे बैठी स्पेशल बेंच ने रोक लगाई। जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रोक लगाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश की कॉपी कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को तुरंत भेजी जाए।
कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से आज की तारीख में ही अपने टीवी इंटरव्यू का ओरिजनल ट्रांसक्रिप्ट देने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि जस्टिस गंगोपाध्याय को इस तरह का आदेश पारित नहीं करना चाहिए था।
दरअसल आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने का निर्देश दिया था। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने जस्टिस गंगोपाध्याय के एक समाचार चैनल के साक्षात्कार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आदेश पास किया जिसमें जस्टिस गंगोपाध्याय ने कथित तौर पर उस मामले पर बात की थी जिसकी वह सुनवाई कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से स्पष्टीकरण मांगने के लिए एक न्यायिक आदेश पारित किया और अपने टीवी इंटरव्यू की ओरिजनल ट्रांसक्रिप्ट रात 12 बजे से पहले मुहैया कराने का आदेश दिया था।
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गौरव श्रीवास्तव author
टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पे...और देखें
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