क्या है AFSPA? जम्मू-कश्मीर से जिसे हटाने पर विचार करेगी केंद्र सरकार

What is AFSPA: अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार अफस्पा को हटाने पर विचार करेगी, जम्मू-कश्मीर से सेना वापस बुलाने की योजना है। क्या आप जानते हैं कि आखिर ये AFSPA क्या है? ये पूर्वोत्तर राज्यों में 70 प्रतिशत क्षेत्रों में अफस्पा हटा दिया गया है, हालांकि यह जम्मू-कश्मीर में लागू है। आपको बताते हैं कि ये कानून पहली बार कब लागू हुआ था।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम का इतिहास।

Jammu-Kashmir: क्या आप जानते हैं कि AFSPA क्या है, जिसे जम्मू-कश्मीर से हटाने के बारे में केंद्र सरकार विचार कर रही है। इस कानून का इतिहास क्या है और स्वतंत्र भारत में इसे पहली बार कब और कहां लागू किया गया था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्योकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर से सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (अफस्पा) को वापस लेने पर विचार करेगी।

क्या है AFSPA- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम?

AFSPA एक कानून है, जिसके तहत सशस्त्र बलों और "अशांत क्षेत्रों" में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी लेने एक अभियोजन और कानूनी मुकदमों से सुरक्षा के साथ निरंकुश अधिकार देता है।

AFSPA- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम का इतिहास

वर्ष 1947 में चार अध्यादेश जारिए किए गए थे, जिसके माध्यम से AFSPA का पुनर्गठन किया गया था। इस कानून को ब्रिटिश-काल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिये बनाया गया था। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में प्रभावी वर्तमान कानून AFSPA को वर्ष 1958 में देश के तत्कालीन गृह मंत्री जीबी पंत ने संसद में पेश किया था। इस कानून को शुरू में सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 के रूप में जाना जाता था।

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