क्या है SC/ST अधिनियम? जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर दी बड़ी टिप्पणी, ये तभी लागू होगा जब...

What is SC/ST Act: सार्वजनिक स्थल पर ही किए गए अपराध में एससी, एसटी कानून लागू होगा। ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है। क्या आप जानते हैं कि आखिर ये अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम क्या है। आपको बताते हैं अदालत ने किस मामले में फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की है।

क्या हैअत्याचार निरोधक अधिनियम?

Allahabad High Court on SC/ST Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि जानबूझकर अपमानित करने के कथित कृत्य के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) कानून, 1989 (एससी..एसटी अधिनियम) के तहत अपराध तभी बनेगा जब यह सार्वजनिक जगह पर किया गया हो। आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आखिर ये कानून क्या है और इसके तहत सजा का क्या प्रावधान है।

क्या है अत्याचार निवारण अधिनियम?

आम बोलचाल की भाषा में यह अधिनियम अत्याचार निवारण (Prevention of Atrocities) या अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम - SC ST Act कहलाता है। यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल लोगों के खिलाफ अपराधों को दंडित करता है। इस एक्ट के तहत पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार दिया जाता है।

इस एक्ट के तहत क्या हैं प्रावधान?

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को कई प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं में इस अधिनियम के तहत कई चरणों में आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस एक्ट के तहत पीड़ित द्वारा FIR दर्ज कराते ही, विभाग की ओर से लाभार्थी को तुरंत आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। अपराध सिद्ध होने की स्थिति में 40 हजार से 5 लाख रुपये तक के आर्थिक सहायता का प्रावधान है। इसके साथ ही कठोर दंड का भी प्रावधान किया गया है।

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