Gyanvapi case: ज्ञानवापी परिसर में क्या है व्यास जी का तहखाना, कितना अहम है कोर्ट का यह फैसला?

Gyanvapi case : कोर्ट ने जिला प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर तहखाने में पूजा शुरू कराने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष इसे अपनी एक बड़ी जीत बता रहा है। बता दें कि एएसआई के सर्वे रिपोर्ट के बाद वाराणसी कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू करने का आदेश।

Gyanvapi case : ज्ञानवापी केस मामले में हिंदू पक्ष की और जीत हुई है। वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को अपने एक अहम फैसले में ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर तहखाने में पूजा शुरू कराने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष इसे अपनी एक बड़ी जीत बता रहा है। बता दें कि एएसआई के सर्वे रिपोर्ट के बाद वाराणसी कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

कोर्ट ने अपने आदेश में जिला प्रशासन, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और हिंदू वादियों से पूजा-पाठ की व्यवस्था करने और तहखाने पर लगे लोहे को बाड़ हटाने के लिए कहा है। यह तहखाना नंदी के ठीक सामने है। इस बैरिकेडिंग की वजह से तहखाने में आना-जाना बंद था।

सत्य एवं न्याय की जीत हुई-हिंदू पक्ष

हिंदू पक्ष के वकील इसे अदालत के इस फैसले को सत्य एवं न्याय की जीत बता रहे है। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि 1993 से पहले यहां पूजा पाठ होती थी लेकिन तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के आदेश पर पूजा-पाठ पर रोक लगा दी गई। इसे अवैध बताकर पुजारियों को भी वहां से हटा दिया गया। इस आदेश की कोई लिखित प्रति मुस्लिम पक्ष के पास नहीं है। उनके पास होती तो वे कोर्ट को दिखाते। वकील ने कहा कि कोर्ट ने सात दिन के भीतर पूजा-पाठ शुरू करने के लिए कहा है। हालांकि पूजा अभी से शुरू हो सकती है।

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