अदालतों में वकीलों और लॉ इंटर्न का क्या होगा ड्रेस कोड? दिल्ली हाईकोर्ट ने किए तय
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस का प्रतिनिधित्व करते समय वकील को सफेद बैंड पहननी होगी और लॉ इंटर्न को काली टाई, कोट, पैंट और सफेद शर्ट के ड्रेस कोड का पालन करना होगा।
वकीलों के लिए ड्रेस कोर्ड तय
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वकीलों को ड्रेस कोड पालन करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों को सफेद बैंड पहननी होगी जबकि लॉ इंटर्न को काली टाई, कोट, पैंट और सफेद शर्ट पहनना होगा। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की सिंगल बैंच ने कहा कि शाहदरा बार एसोसिएशन (एसबीए) का सर्कुलर इंटर्न को नीला कोट पहनने के लिए कहता है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) के प्रस्ताव में इंटर्न के लिए काली टाई, कोट, पैंट और एक सफेद शर्ट अनिवार्य है। अदालत एसबीएस के सर्कुलर को चुनौती देने वाले हार्दिक कपूर नाम के सेकेंड ईयर लॉ के छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
विभिन्न संघों के सभी इंटर्न के लिए एक समान कपड़े निर्धारित करने के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को एसबीए के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी और बीसीडी को राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार संघों और अन्य हितधारकों की बैठक आयोजित करने के लिए कहा था, ताकि इस बात पर आम सहमति बन सके कि वर्दी कानून के इंटर्न को क्या पहनना चाहिए। उन्होंने कहा था, इंटर्न की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों की सहमति से एक समान नीति बनाई जानी चाहिए। एक समान ड्रेस निर्धारित की जानी चाहिए क्योंकि अगर अलग-अलग संघ अलग-अलग ड्रेस निर्धारित करते हैं तो इंटर्न को असुविधा होगी।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि BCD ने 16 दिसंबर को एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उसने दुख जताया है कि इंटर्न के लिए खास बात यह है कि यह काली टाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट उज्जवल घई ने कहा कि एसबीए सर्कुलर कानून के अधिकार के बिना है क्योंकि वकीलों और इंटर्न की ड्रेस के संबंध में नियम बनाना बीसीडी का विशेषाधिकार है, जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ एजुकेशन, 2008 के नियम 27 को पहले ही बना रखा है जो वर्तमान में लागू है।
सुनवाई के बाद, न्यायाधीश सिंह ने कहा कि इस मामले में एसबीए का सर्कुलर रद्द करना होगा और याचिका का निस्तारण कर दिया। इंटर्न को वकीलों से अलग करने के लिए, एसबीए ने 24 नवंबर को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में इंटर्न को काला कोट पहनने से प्रतिबंधित करने का फैसला पारित किया था। उन्हें 1 दिसंबर से सफेद शर्ट, नीला कोट और पतलून पहनने को कहा गया था। एसबीए ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने में विफल रहने पर इंटर्न को अदालतों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (एजेंसी इनपुट के साथ)
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अपने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत की सोच ए...और देखें
Delhi की महिला कांस्टेबलों को सैल्यूट, 9 महीने में 104 लापता बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया
Rashtrapati Ashiana: जनता के लिए खुलेगा देहरादून स्थित 'राष्ट्रपति आशियाना', तैयारी शुरू
ED मामले में मंजूरी की प्रति को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में दायर की नई याचिका
Manipur Violence: विधायकों के घर जलाने के मामले में कार्रवाई, दो आरोपी और गिरफ्तार
महाराष्ट्र में महायुति की सरपट दौड़ी गाड़ी, अघाड़ी बनी पिछाड़ी, BJP की सुनामी में उड़ गया MVA
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited