क्या होगा मुख्तार अंसारी का, 15 साल पुराने गैंगस्टर केस में आना है फैसला
Mukhtar Ansari Gangster Case: 2007 में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस कायम किया गया था। इस मुकदमे के पीछे 2005 बीजेपी विधायक रहे कृष्णानंद राय मर्डर केस को आधार बनाया गया था।
- 2007 में कायम हुआ था केस
- बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी
- अफजाल अंसारी बीएसपी से सांसद
मुख्तार के सांसद भाई अफजाल भी आरोपी
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मुख्तार अंसारी के खिलाफ दो मामलों में और अफजाल अंसारी के खिलाफ एक मामले( सिर्फ कृष्णानंद राय केस) में मुकदमा दर्ज हुआ। यहां बता दें कि दोनों भाई कृष्णानंद राय मर्डर केस में 2019 में बरी हो चुके हैं। मुख्तार अंसारी, नंद किशोर रुंगटा केस में भी बरी है। लेकिन गैंगस्टर केस में सजा सुनाई जानी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों भाई कृष्णानंद राय मर्डर केस में रसूख का इस्तेमाल कर गवाहों पर दवाब बना कर गवाही नहीं होने दी और उसका फायदा उन्हें अदालती फैसले में मिला।
गैंगस्टर एक्ट में कितनी है सजा
गैंगस्टर एक्ट में दो से 10 साल की सजा का प्रावधान है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अफजाल अंसारी दोषी करार दिए जाते हैं तो उनकी लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी। गैंगस्टर एक्ट में न्यूनतम दो साल सजा देने की व्यवस्था है। अगर दो साल की सजा भी अफजाल को मिलती है को उनका सांसदी से अयोग्य होना तय है। अफजाल अंसारी शारीरिक तौर पर अदालत के सामने पेश होंगे जबकि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मौजूग होंगे।
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