क्या होगा मुख्तार अंसारी का, 15 साल पुराने गैंगस्टर केस में आना है फैसला

Mukhtar Ansari Gangster Case: 2007 में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस कायम किया गया था। इस मुकदमे के पीछे 2005 बीजेपी विधायक रहे कृष्णानंद राय मर्डर केस को आधार बनाया गया था।

मुख्य बातें
  • 2007 में कायम हुआ था केस
  • बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी
  • अफजाल अंसारी बीएसपी से सांसद

Mukhtar Ansari Gangster Case: मुख्तार अंसारी के सिर पर कोई एक दो या तीन केस नहीं हैं। अगर आप उनसे खुद पूछें तो जवाब यही होगा कि अब तो याद नहीं। लेकिन 15 साल पुराने एक केस को वो शायह ही भूल पाएं। साल 2007 में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी(mp afzal ansari) के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस केस में 2005 कृष्णानंद राय मर्डर केस(krishna nand rai murder case) और नंद किशोर रुंगटा अपहरण(nand kishor rungta kidnapping case) मामले को आधार बनाया गया था। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाने वाली है।

मुख्तार अंसारी के खिलाफ दो मामलों में और अफजाल अंसारी के खिलाफ एक मामले( सिर्फ कृष्णानंद राय केस) में मुकदमा दर्ज हुआ। यहां बता दें कि दोनों भाई कृष्णानंद राय मर्डर केस में 2019 में बरी हो चुके हैं। मुख्तार अंसारी, नंद किशोर रुंगटा केस में भी बरी है। लेकिन गैंगस्टर केस में सजा सुनाई जानी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों भाई कृष्णानंद राय मर्डर केस में रसूख का इस्तेमाल कर गवाहों पर दवाब बना कर गवाही नहीं होने दी और उसका फायदा उन्हें अदालती फैसले में मिला।

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