क्या संसद में पास होते ही लागू हो जाएगा महिला आरक्षण? या अभी करना होगा और इंतजार, यहां जानें सबकुछ

Women Reservation Bill: अगर आपको लग रहा है कि 2024 के चुनाव में ही इसे लागू कर दिया जाएगा.. तो ऐसा नहीं है। महिलाओं को अभी लंबा इंतजार करना होगा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि आपने दरवाजे तो खोल दिए हैं लेकिन दरवाजों पर महिलाओं के लिए अभी भी 'नो एंट्री' है।

महिला आरक्षण विधेयक

Women Reservation Bill: नए संसद भवन में प्रवेश करने के साथ ही आज का दिन महिलाओं के लिए भी ऐतिहासिक हो गया। संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया है। केंद्र सरकार ने इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया है। इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है।

अब केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कराने की कोशिश करेगी, जिसके बाद यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। यानी लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरा सांसद या विधायक महिला होगी। हालांकि, अगर आपको लग रहा है कि 2024 के चुनाव में ही इसे लागू कर दिया जाएगा.. तो ऐसा नहीं है। महिलाओं को अभी लंबा इंतजार करना होगा।

2029 के चुनाव में हो सकता है लागू

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 के चुनाव में लागू हो सकता है। दरअसल, इस कानून को अगले परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। यह परिसीमन 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद आयोजित किया जा सकता है। इसके बाद अगले लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। इस मुद्दे को उद्धव गुट की शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उठाया है। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करती हूं कि यह तुरंत लागू होगा लेकिन बिल में यह लिखा है कि यह परिसीमन के बाद ही लागू होगा। इसका यह मतलब हुआ कि यह आरक्षण 2029 तक लागू नहीं हो सकता। आपने दरवाजे तो खोल दिए हैं लेकिन दरवाजों पर महिलाओं के लिए अभी भी 'नो एंट्री' है।

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