Voting Guidelines: पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए कौन सा पहचान पत्र है वैलिड, जानिए गाइडलाइंस

Voting Guidelines : कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीखों का ऐलान हो गया है। यहां एक ही चरण में 10 मई को वोटिंग होगी। 13 मई को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए वोटर गाइडलाइन्स भी जारी की है। जिसके जरिए पोलिंग बूथ पर वोटर वोट डालने के लिए कौन-कौन से पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बताया गया है।

चुनाव आयोग ने जारी किया वोटर गाइड

Voting Guidelines : कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार (29 मार्च) को विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम को जारी करते हुए कहा कि एक ही चरण में 10 मई को वोटिंग होगी। 13 मई को मतगणना होगी। अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी होगी, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल है और नामांकन 24 अप्रैल तक वापस लिए जा सकते हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए वोटर गाइड भी जारी किया है। जिसके जरिये मतदाता पोलिंग बूथ पर मतदान करने जाएंगे।

कर्नाटक चुनाव से पहले प्रत्येक मतदाता के घर में एक मतदाता गाइड (हिंदी/अंग्रेजी/स्थानीय भाषा में) दी जाएगी। जिसमें उन्हें मतदान की तारीख और समय, बीएलओ के संपर्क डिटेल, महत्वपूर्ण वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, के बारे में जानकारी दी जाएगी। मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए क्या करें और क्या न करें समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के अलावा मतदान केंद्र पर पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज दिए जाएंगे। यह मतदाता गाइड ब्रोशर बीएलओ द्वारा मतदाता सूचना पर्ची के साथ बांटा जाएगा। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता उपस्थित रहेंगे। उसका EPIC या निम्नलिखित में से कोई भी पहचान दस्तावेज आयोग द्वारा स्वीकृत होना जरूरी है।

मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए कौन सा पहचान पत्र वैलिड?

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