बेंगलुरु के इस इलाके को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने क्यों कहा ‘पाकिस्तान’? जानें क्या है पूरा मामला
Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज वी. श्रीशानंद की बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके पर की गयी टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया सत्र में जस्टिस वी. श्रीशानंद के बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहने पर विवाद खड़ा हो गया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी पर खड़ा हुआ विवाद
Karnataka High Court: बेंगलुरु के एक इलाके की कानून व्यवस्था पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को यह तक कहना पड़ गया कि ऐसा लगता है कि यह इलाका भारत में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में है। जिसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश वी. श्रीशानंद की टिप्पणी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बता दें, न्यायाधीश वी. श्रीशानंद पश्चिमी बेंगलुरु के गोरी पाल्या क्षेत्र का जिक्र कर रहे थे। बीमा से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान खुली अदालत में उन्होंने ये टिप्पणी की।
किराया नियंत्रण अधिनियम से संबंधित सुनवाई के दौरान की ये टिप्पणी
न्यायमूर्ति वी. श्रीशानंद ने कहा कि मैसूर रोड फ्लाईओवर पर जाइए। हर ऑटो रिक्शा में 10 लोग होते हैं। यहां कानून लागू नहीं होता क्योंकि मैसूर फ्लाईओवर गोरी पाल्या से फूल बाजार तक पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। यह हकीकत है। चाहे आप वहां कितने भी सख्त पुलिस अधिकारी क्यों न रखें, उन्हें वहां पीटा ही जाएगा। जानकारी के मुताबिक, न्यायाधीश ने 28 अगस्त को किराया नियंत्रण अधिनियम से संबंधित सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं। न्यायाधीश लीज समझौते और अधिनियम की धारा 27 (2) (ओ) के तहत भूमि मालिक की शक्तियों पर चर्चा कर रहे थे।
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न्यायमूर्ति वी. श्रीशानंद ने सुनवाई के दौरान कहा कि विदेश में अगर आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी जा रहे हैं, तो पुलिस आकर आपको धीमी लेन में शिफ्ट कर देगी। यहां, आप अपनी स्पीड से चलते हैं, कानून तोड़ते हैं और 304A से बच निकल जाते हैं। आज किसी भी निजी स्कूल में जाएं, आपको हमेशा छात्र स्कूटर चलाते हुए दिखेंगे। प्रिंसिपल कोई कार्रवाई नहीं करते, अभिभावक कोई कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने आगे कहा कि हर दो मिनट में आपको एक ऑटो रिक्शा ऐसे ही लोगों को उतारता हुआ मिलेगा। यही समस्या है। कोई नियम लागू नहीं होता।
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