उत्‍तराखंड UCC बिल: क्या देश में लागू होंगे लिव इन रिलेशनशिप पर उत्तराखंड UCC वाले कायदे कानून? रिश्ते में जाने की सोच रहे तो पढ़ लें यह खबर

UCC on Live In relationship : यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। आने वाले समय में कई राज्य यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये राज्य भी लिव इन पर उत्तराखंड जैसे प्रावधान अपने यूसीसी में अपना सकते हैं।

उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी विधेयक।

Uttarakhand UCC live-in rules : देश में यदि कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सोच रहा है या इस रिश्ते में जाने की तैयारी में है तो उसे उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) में लिव-इन रिलेशनशिप पर बनाए गए कानूनी प्रावधानों के बारे में जान लेना चाहिए। उत्तराखंड के यूसीसी में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर छह माह तक की सजा हो सकती है और कपल को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य

यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। आने वाले समय में कई राज्य यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये राज्य भी लिव इन पर उत्तराखंड जैसे प्रावधान अपने यूसीसी में अपना सकते हैं। ऐसे में ऐसे जोड़ों को उत्तराखंड यूसीसी में लिव-इन के बारे में दिए गए कानूनी प्रावधानों को जानना चाहिए।

जिले पर होगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार करेंगे जांच

उत्तराखंड यूसीसी एक्ट में प्रावधान किया गया है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़की की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। लड़की को लिव इन में रहने से पहले अपनी पहचान बताने के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही 21 वर्ष से कम के लड़का और लड़की दोनों को इस रजिस्ट्रेशन की जानकारी दोनों के माता-पिता को देनी अनिवार्य होगी। यूसीसी बिल के कानून के बन जाने के बाद कपल को अपना रजिस्ट्रेशन जिले पर कराना होगा। लिव-इन रिलेशनशिप के लिए आने वाले आवेदनों के लिए एक वेबसाइट तैयार की जा रही है। वेबसाइट पर मिलने वाले आवेदनों को सत्यापन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार करेंगे। रजिस्ट्रार इन आवेदनों की जांच करेगा। इस दौरान वह कपल या किसी को पूछताछ के लिए बुला सकता है।
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