महिला आरक्षण अब बन गया कानून, नोटिफिकेशन जारी; नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी
Women Reservation: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत में कानून बन गया है। अब इसके अधिनियम बन जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।
महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी (फोटो- भारत सरकार)
Women Reservation: लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद अब महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद अब 33 प्रतिशत महिला आरक्षण कानूनी रूप से अस्तित्व में आ गया है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
कब लागू होगा महिला आरक्षण
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत में कानून बन गया है। अब इसके अधिनियम बन जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा।संसद के एक विशेष सत्र में, महिला आरक्षण विधेयक को इसी महीने लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था।
दो सांसदों ने किया था विरोध
इस ऐतिहासिक बिल का केवल दो सांसदों ने संसद में विरोध किया था। दोनों ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के थे। ओवैसी का मानना है कि इस कानून से सिर्फ सवर्ण महिलाओं का उत्थान होगा, क्योंकि मुस्लिम महिला प्रतिनिधियों के लिए इसमें कोई आरक्षण नहीं है। वहीं कांग्रेस ने बिल का समर्थन करते हुए इसमें ओबीसी आरक्षण की मांग की। साथ ही संसद में इसके पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भी इसे लागू होने में लगने वाले लंबे समय पर सवाल उठाया है।
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