शब्द हथियारों से ज्यादा घातक होते हैं, सीख लें राहुल गांधी, सजा पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
Modi surname case : 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर सूरत जिला अदालत ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को 2 साल की सजा सुनाई। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा कि सूरत कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी को सीख लेनी चाहिए। क्योंकि शब्द हथियारों से ज्यादा घातक होते हैं।
राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को दी सीख लेने की सलाह
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खड़गे उठाए सवाल तो भड़के रविशंकर
बीजेपी नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी अदालत के आदेश पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री ने पूछा कि क्या कांग्रेस न्यायपालिका तक को अपनी जेब में रखना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी कानून के अनुसार जजमेंट के खिलाफ लड़ेगी। खड़गे ने एएनआई को बताया कि उन्हें जमानत मिल गई है। हम शुरू से जानते थे क्योंकि वे जज बदलते रहे। हम कानून, न्यायपालिका में विश्वास करते हैं और हम इसके खिलाफ कानून के अनुसार लड़ेंगे।
राहुल बोले- सत्य मेरा भगवान है
कोर्ट के फैसले के ठीक बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि उनका धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा इसे पाने का साधन है- महात्मा गांधी।
हमारा लोकतंत्र खतरे में है- गहलोत
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम कहते रहते हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि न्यायपालिका, ईसीआई, ईडी पर दबाव है और उनका दुरुपयोग किया जाता है। सभी फैसले प्रभाव में किए जाते हैं। इस तरह की टिप्पणियां आम हैं। राहुल गांधी एक साहसी व्यक्ति हैं और केवल वे ही एनडीए सरकार का मुकाबला कर सकते हैं।
राहुल हमेशा सच बोलते आए हैं-प्रियंका
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा कि वह हमेशा सच बोलते आए हैं और सच बोलते रहेंगे। राज्यसभा के कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा कि राहुल गांधी को सच बोलने और तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी जा रही है।
इस वजह से राहुल गांधी को मिली सजा
सूरत जिला अदालत ने राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की कैद की सजा सुनाई। बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया है। सूरत जिला अदालत ने आज राहुल गांधी के कथित मामले में फैसला सुनाया "कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?" इसके बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी की शिकायत पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में यह टिप्पणी की थी।
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