पहलवान बजरंग पूनिया को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, अदालत का राहत से इनकार; NADA से मांगा जवाब

Bajrang Punia: पहलवान बजरंग पुनिया को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। बता दें अदालत ने मामले में नाडा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं पहलवान बजरंग पूनिया ने दावा किया कि नाडा का आचरण संविधान के तहत आजीविका कमाने के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

बजरंग पूनिया को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका

Wrestler Bajrang Punia: पहलवान बजरंग पुनिया ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) के कदम को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां से उन्हें अब झटका लगा है। बता दें अदालत ने मामले में नाडा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं पहलवान बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) ने दावा किया कि नाडा का आचरण संविधान के तहत आजीविका कमाने के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
जानकारी के मुताबिक, पहलवान बजरंग पुनिया की नाडा द्वारा निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया। दरअसल बजरंग पुनिया ने डोप परीक्षण के लिए यूरिन का नमूना देने से इनकार करने के लिए जून में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) द्वारा अपने अंतरिम निलंबन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बजरंग पुनिया ने सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए उनका निलंबन हटाने की मांग किया है। पुनिया ने याचिका में कहा कि सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 28 से 31 अक्टूबर, 2024 तक अल्बानिया में आयोजित होनी है, नाडा द्वारा लगाए गए निलंबन की वजह से बजरंग प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं हो पाएंगे और उसकी वजह से उनको कुश्ती से संन्यास लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बजरंग ने याचिका में कहा कि उन्होंने कभी भी नमूने देने से इनकार नहीं किया, बल्कि केवल अपने ईमेल पर नाडा की प्रतिक्रिया जानना चाहा था, जिसमें उन्होंने नाडा से पूछा था कि दिसंबर 2023 में उनके नमूने लेने के लिए एक्सपायर किट क्यों भेजी गईं थी।
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